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अब्दुल्ला रेजीडेंसी : युवक के विवादित टिप्पणी करने का वीडियो वायरल, रिपोर्ट दर्ज
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मेरठ। अब्दुल्ला रेजीडेंसी को लेकर एक युवक ने सोशल मीडिया पर विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के खिलाफ भी टिप्पणी की। वीडियो वायरल होने पर आरोपी के खिलाफ पुलिस की ओर से रिपोर्ट दर्ज की गई है।
दरोगा शिवकांत वर्मा ने लोहियानगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड हुआ है। इसमें एक व्यक्ति अब्दुल्ला रेजीडेंसी में धार्मिक आधार पर प्लॉट बिक्री को लेकर कह रहा है कि इसमें कोई हिंदू नहीं रहेगा। मुस्लिम मोहल्ले में केवल मुस्लिम रहेंगे। कोई हिंदू नहीं रहेगा। हिंदू अपने मोहल्ले में अलग रहेंगे। पुलिस ने वीडियो के बारे में जानकारी की तो पता चला कि वीडियो में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने वाला मदीना मस्जिद जाकिर कॉलोनी निवासी नदीम है। उसके इस तरह की भाषा और शब्दों का प्रयोग करने से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। दो धर्मों के बीच दुर्भावना और कटुता पैदा हो रही है। सीओ कोतवाली अंतरिक्ष जैन ने बताया कि आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 353(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे तलाश किया जा रहा है।
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मंत्री के सवाल उठाने के बाद हुई थी कार्रवाई
ऊर्जा राज्यमंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर ने हापुड़ रोड स्थित इस रेजीडेंसी में केवल अल्पसंख्यक समुदाय को ही भूखंड देने पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की थी। इसके बाद डीएम डॉ. वीके सिंह ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी बनाई थी। इसमें एसडीएम सदर डॉ. दीक्षा जोशी, सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी और आवास विकास परिषद के अधिशासी अभियंता आफताब अहमद शामिल थे। 9 सितंबर को जांच कमेटी ने पैमाइश कराई। इसमें पाया गया कि 22 हजार वर्ग मीटर में कॉलोनी पास हुई थी लेकिन करीब 300 वर्ग मीटर में अतिरिक्त भूमि पर चहारदीवारी कराई गई थी। इसे बुलडोजर से गिरा दिया गया। आवास विकास परिषद के जेई संदीप कुमार ने नौचंदी थाने पर रेजीडेंसी के मालिक जावेद इकबाल और महेंद्र गुप्ता के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, मार्ग अवरुद्ध करने और अतिक्रमण करने का केस दर्ज कराया।

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ऊर्जा राज्यमंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर ने हापुड़ रोड स्थित इस रेजीडेंसी में केवल अल्पसंख्यक समुदाय को ही भूखंड देने पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की थी। इसके बाद डीएम डॉ. वीके सिंह ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी बनाई थी। इसमें एसडीएम सदर डॉ. दीक्षा जोशी, सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी और आवास विकास परिषद के अधिशासी अभियंता आफताब अहमद शामिल थे। 9 सितंबर को जांच कमेटी ने पैमाइश कराई। इसमें पाया गया कि 22 हजार वर्ग मीटर में कॉलोनी पास हुई थी लेकिन करीब 300 वर्ग मीटर में अतिरिक्त भूमि पर चहारदीवारी कराई गई थी। इसे बुलडोजर से गिरा दिया गया। आवास विकास परिषद के जेई संदीप कुमार ने नौचंदी थाने पर रेजीडेंसी के मालिक जावेद इकबाल और महेंद्र गुप्ता के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, मार्ग अवरुद्ध करने और अतिक्रमण करने का केस दर्ज कराया।