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एसआईआर : अपना पक्ष रखने के लिए किसी को भी अधिकृत कर सकते हैं मतदाता
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- जिले में 2,75,211 मतदाताओं को भेजे जाने हैं नोटिस
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) में नोटिस पर सुनवाई के दौरान मतदाता को व्यक्तिगत पेशी से छूट मिल गई है। मतदाता अपना पक्ष रखने के लिए किसी और को भी अधिकृत कर सकते हैं। इसके लिए मतदाता एक आशय पत्र लिखकर उस पर अपना हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाकर दूसरे व्यक्ति को जवाब दाखिल करने के लिए ईआरओ के पास भेज सकेंगे।
जिले में ऐसे 2,75,211 मतदाता हैं, जिन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं। इन्होंने गणना प्रपत्र तो भरकर जमा कराया लेकिन उसमें वर्ष 2003 की मतदाता सूची का अपना या अपने माता-पिता का विवरण नहीं दिया।
जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह ने बताया कि मतदाताओं की समस्याओं को देखते हुए यह सुविधा दी गई है। कई मतदाताओं की ओर से यह मांग भी की जा रही थी कि वह अपने निजी, ऑफिस व अन्य कारणों से बाहर जाने की वजह से व्यस्त हैं और नोटिस पर जो समय व तिथि दी गई है, उस पर आने में उन्हें कठिनाई हो रही है। ऐसे में चुनाव आयोग की ओर से उन्हें ईआरआर व एईआरओ के सामने स्वयं उपस्थित होने से छूट दे दी गई है। अब इन्हें पासपोर्ट, जन्म प्रमाणपत्र या फिर शैक्षिक प्रमाण पत्र सहित 13 दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज देने होंगे।
ताकि लोगों के नाम न कटें
डीएम ने बताया कि प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए यह सुविधा दी गई है, जिससे लोगों के नाम न कटें। चुनाव आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in पर लॉगिन करके कोई भी व्यक्ति यह देख सकता है कि उसे आयोग की ओर से नोटिस जारी हुआ है या नहीं। पोर्टल पर एसआईआर-2026 के कॉलम में सबमिट डॉक्युमेंट अगेंस्ट नोटिस इश्यू पर क्लिक करके इसमें अपना वोटर आईडी नंबर भरेंगे और यह पता चल जाएगा कि नोटिस आया है या नहीं। अगर नोटिस आया है तो उसके जवाब में ऑनलाइन ही दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे।
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माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) में नोटिस पर सुनवाई के दौरान मतदाता को व्यक्तिगत पेशी से छूट मिल गई है। मतदाता अपना पक्ष रखने के लिए किसी और को भी अधिकृत कर सकते हैं। इसके लिए मतदाता एक आशय पत्र लिखकर उस पर अपना हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाकर दूसरे व्यक्ति को जवाब दाखिल करने के लिए ईआरओ के पास भेज सकेंगे।
जिले में ऐसे 2,75,211 मतदाता हैं, जिन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं। इन्होंने गणना प्रपत्र तो भरकर जमा कराया लेकिन उसमें वर्ष 2003 की मतदाता सूची का अपना या अपने माता-पिता का विवरण नहीं दिया।
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जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह ने बताया कि मतदाताओं की समस्याओं को देखते हुए यह सुविधा दी गई है। कई मतदाताओं की ओर से यह मांग भी की जा रही थी कि वह अपने निजी, ऑफिस व अन्य कारणों से बाहर जाने की वजह से व्यस्त हैं और नोटिस पर जो समय व तिथि दी गई है, उस पर आने में उन्हें कठिनाई हो रही है। ऐसे में चुनाव आयोग की ओर से उन्हें ईआरआर व एईआरओ के सामने स्वयं उपस्थित होने से छूट दे दी गई है। अब इन्हें पासपोर्ट, जन्म प्रमाणपत्र या फिर शैक्षिक प्रमाण पत्र सहित 13 दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज देने होंगे।
ताकि लोगों के नाम न कटें
डीएम ने बताया कि प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए यह सुविधा दी गई है, जिससे लोगों के नाम न कटें। चुनाव आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in पर लॉगिन करके कोई भी व्यक्ति यह देख सकता है कि उसे आयोग की ओर से नोटिस जारी हुआ है या नहीं। पोर्टल पर एसआईआर-2026 के कॉलम में सबमिट डॉक्युमेंट अगेंस्ट नोटिस इश्यू पर क्लिक करके इसमें अपना वोटर आईडी नंबर भरेंगे और यह पता चल जाएगा कि नोटिस आया है या नहीं। अगर नोटिस आया है तो उसके जवाब में ऑनलाइन ही दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे।
