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Mirzapur News: युवक की हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 30 Jan 2026 01:18 AM IST
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Two people convicted of murdering a youth were sentenced to life imprisonment.
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मिर्जापुर। अदलहाट थाना क्षेत्र के भुइली खास गांव में 24 वर्ष पहले हुई युवक की हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट ऋचा जोशी ने दो दोषियों गुड्डू और ताज मोहम्मद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 61200 रुपये के अर्थदंड से दंंडित किया। अभियोजन अधिकारी एडीजीसी विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि नौ मई 2002 को अदलहाट थाना क्षेत्र के भुईली खास निवासी राजकुमार ने तहरीर देकर बताया कि परिवार में शादी थी। गांव का एक युवक साइकिल लाकर परिवार के एक बच्चे के पैर पर चढ़ा दिया। इस पर उनके साले विकास ने उस युवक को मना किया। इस पर विपक्षी रात को घर पर आए और धमकी देते हुए मड़ई में आग लगा दी थी। साले विकास की पत्थर से मारकर हत्या कर दी।पुलिस ने हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। गवाहों के बयान और साक्ष्य को अदालत में प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्षों की दलील सुनकर न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट ऋचा जोशी ने दोषी गुड्डू उर्फ छोटे व ताज मोहम्मद निवासी भुइली खास थाना अदलहाट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 61200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
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