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Moradabad Court: गोली मारकर पत्नी की हत्या करने में पति को दस साल की कारावास, 27 हजार का जुर्माना भी लगा
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
Published by: विमल शर्मा
Updated Thu, 17 Jul 2025 04:40 PM IST
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सार
मुरादाबाद की एक कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में दोषी को 10 साल की कैद और 27 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी ने 2021 में पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

मुरादाबाद की कोर्ट ने सुनाई सजा
- फोटो : सांकेतिक तस्वीर
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विस्तार
एडीजे-13 चंचल की अदालत ने बुधवार को दहेज हत्या के मामले में मुलजिम हरेंद्र को को दोषी करार देते हुए दस साल की कैद और 27 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। बिलारी के मुंडिया राजा निवासी अतर सिंह ने 19 अगस्त 2021 को कुंदरकी थाने में केस दर्ज कराया था जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी पोती दीक्षा की शादी बिलारी के ढकिया नरू निवासी हरेंद्र के साथ हुई थी।

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शादी के बाद से ही आरोपी हरेंद्र दीक्षा को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। इसके बाद दीक्षा अपने मायके में आकर रहने लगी। 18 अगस्त 2021 को हरेंद्र ससुराल पहुंच गया और दीक्षा डरा धमकाकर अपने साथ ले आया। कुंदरकी के जैतपुर पट्टी में आरोपी हरेंद्र ने दीक्षा की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
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इसके बाद आरोपी मौके से भाग गया था जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई एडीजे-13 चंचल की अदालत में चली। सरकार की ओर से एडीजीसी ब्रजराज सिंह ने पक्ष रखा। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मुलजिम हरेंद्र को दोषी करार देते हुए उसे दस साल की कैद और 27 हजार का जुर्माना लगाया है।
अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि जुर्माने की आधी राशि मृतका के मां-बाप को प्रतिकर के रूप में अदा की जाए और बाकी राशि राजकोष में जमा की जाए।