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Pratapgarh:गैंगस्टर एक्ट में कुर्क होगी गुलशन यादव की करोड़ों की संपत्ति, राजाभैया के खिलाफ लड़ चुके हैं चुनाव

संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़ Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 30 Apr 2025 12:24 PM IST
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सार

प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी ने गैंगस्टर गुलशन यादव के खिलाफ कुर्की का आदेश जारी किया है। इसके तहत गुलशन यादव की करोड़ों की आवासीय भूमि, बैंक खातों और लग्जरी वाहनों को कुर्क किया जाएगा। गुलशन यादव सपा के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष हैं और यह 2022 में राजाभैया के खिलाफ कुंडा विधानसभा से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। इनके खिलाफ प्रतापगढ़ के कुंडा, मानिकपुर सहित कई थानों में 53 मुकदमें दर्ज हैं। 

Pratapgarh Gulshan Yadav property will Attached under Gangster Act, he contested elections against Raja bhaiya
गुलशन यादव, कार्यवाहक जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। - फोटो : संवाद
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समाजवादी पार्टी के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष गुलशन यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी ने गुलशन यादव की बेशकीमती करोड़ों की भूमि समेत लग्जरी गाड़ियों और अन्य संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया है। गुलशन यादव के खिलाफ प्रतापगढ़ के कुंडा, मानिकपुर सहित कई थानों में हत्या, हत्या का प्रयास, रंगदारी, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, विस्फोट अधिनियम व गैंगस्टर जैसे 53 अभियोग पंजीकृत हैं। गुलशन यादव 2022 में राजाभैया के खिलाफ कुंडा विधानसभा से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं।

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जिलाधिकारी ने बुधवार को गुलशन यादव के खिलाफ धारा 14 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कठोर कदम उठाते हुए लग्जरी वाहन, आवासीय जमीन और बैंक खाता कुर्क करने का आदेश जारी किया है। आरोप है कि थाना कुंडा के गैंग लीडर गुलशन यादव पुत्र स्व. सुंदरलाल यादव निवासी मऊदारा थाना मानिकपुर प्रतापगढ़ ने आपराधिक कृत्य के जरिए अवैध स्रोतों से अर्जित चल-अचल संपत्ति अर्जित की है, जिसकी अनुमानित लागत सात करोड़ 15 हजार 502 रुपये कुर्क करने का आदेश जारी किया है। 

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