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UP: सोनिया, राहुल समेत 43 के खिलाफ फौजदारी रिवीजन की सुनवाई, मौजूद नहीं हुए विपक्षी पक्षकार

Mon, 22 Jun 2026 07:45 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, रायबरेली
अमर उजाला नेटवर्क, रायबरेली Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Mon, 22 Jun 2026 07:45 PM IST
सार

मामला सरकारी जमीन के अभिलेखों में हेराफेरी और कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से एक विद्यालय के मान्यता दिलाने से संबंधित है। मामले में सांसद राहुल गांधी, पूर्व सांसद सोनिया गांधी, सांसद प्रियंका गांधी, सांसद केएल शर्मा समेत 43 लोगों पर आरोप लगाए गए हैं।

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Raebareli: Hearing on criminal revision plea against 43 individuals, including Sonia and Rahul
सांसद राहुल गांधी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

न्यायालय में पूर्व सांसद सोनिया गांधी और अन्य के खिलाफ सोमवार को विचाराधीन फौजदारी रिवीजन मामले की सुनवाई हुई। वादी बृजेंद्र शरण गांधी और लाखन सिंह सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे। हालांकि, विपक्षी पक्षकारों के न्यायालय में हाजिर न होने से सुनवाई की कार्रवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए चार जुलाई की तिथि निर्धारित की है।

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यह फौजदारी रिवीजन मामला काफी समय से विचाराधीन है। इसमें कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम शामिल हैं। न्यायालय इस मामले में आगे की कार्रवाई तय करेगा। यह मामला सरकारी जमीन के अभिलेखों में हेराफेरी और कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से एक विद्यालय के मान्यता दिलाने से संबंधित है। मामले में सांसद राहुल गांधी, पूर्व सांसद सोनिया गांधी, सांसद प्रियंका गांधी, सांसद केएल शर्मा समेत 43 लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। इस फौजदारी रिवीजन में कुल 43 पक्षकार शामिल हैं।

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मुख्य पक्षकारों में तत्कालीन डीएम हर्षिता माथुर, पूर्व सांसद सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी, वायवाड सांसद प्रियंका गांधी के साथ ही जिला विद्यालय निरीक्षक संजीव कुमार सिंह, ओंकार राणा और चंद्रशेखर मालवीय, पूर्व बीएसए पीएन सिंह, आनंद प्रकाश शर्मा और शिवेंद्र सिंह के नाम भी शामिल हैं। मामले की सुनवाई जिला जज अमित पाल सिंह की कोर्ट में हो रही है। सोमवार को न्यायालय में पुकारने पर भी कोई विपक्षी पक्षकार हाजिर नहीं हुआ।

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