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सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण: मस्जिद कमेटी प्रबंधन की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल की गई रिट, सरकार को बनाया विपक्षी

Tue, 08 Sep 2026 07:23 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुर
अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुर Published by: Mohd Mustakim Updated Tue, 08 Sep 2026 07:23 PM IST
सार

सहारनपुर में कलक्ट्रेट स्थित सौ साल से ज्यादा पुरानी मस्जिद को प्रशासन द्वारा गिरा दिया गया। इसके खिलाफ विपक्ष एकजुट हो गया। सियासी माहौल भी गर्मा गया। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुतव्वली तनवीर की ओर से रिट दाखिल की गई है। 

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Saharanpur Mosque Demolition: Mosque management committee files writ petition in High Court
सहारनपुर के कलक्ट्रेट परिसर में गिराई गई मस्जिद। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

कलक्ट्रेट मस्जिद ध्वस्तीकरण का मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। मंगलवार को मस्जिद कमेटी प्रबंधन की तरफ से हाईकोर्ट में रिट दाखिल की गई है। मस्जिद कमेटी प्रबंधन के अधिवक्ता बाबर वसीम ने बताया कि शनिवार को प्रशासन द्वारा कलक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद को बिना किसी नोटिस और आदेश के ध्वस्त कर दिया गया था। इसके बाद मस्जिद प्रबंधन कमेटी द्वारा अधिवक्ताओं के साथ विचार-विमर्श किया गया। अधिवक्ताओं से सलाह करने के बाद मस्जिद के मुतव्वली तनवीर अहमद की ओर से हाईकोर्ट में मंगलवार दोपहर रिट दाखिल की गई है। 
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उन्होंने बताया रिट के साथ ही अन्य दस्तावेज भी लगाए गए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही मामले पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। मस्जिद प्रबंधन कमेटी की ओर से मामले में सरकार को विपक्षी बनाया गया है। बता दें, कि कलक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद को सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने 16 जुलाई 2026 को अवैध करार दिया था। इसके साथ ही मस्जिद प्रबंधन पर 6.41 करोड़ रुपये का अर्थदंड भी लगाया था। 
 
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इसके बाद मस्जिद कमेटी पक्ष की ओर से जिला जज की अदालत में अपील की गई। अपील पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दो सितंबर को सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा था। प्रशासन द्वारा पांच सितंबर को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई गई थी। इसी कार्रवाई के खिलाफ मस्जिद कमेटी प्रबंधन ने हाईकोर्ट जाने की बात कही थी। इस मामले पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के सदस्य भी सोमवार को मस्जिद कमेटी के सदस्यों से मिलकर बात कर चुके हैं।

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