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संभल बवाल: निचली अदालत के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची सरकार, पुलिसकर्मियों पर FIR का आदेश निरस्त करने की मांग
अमर उजाला नेटवर्क, संभल
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Thu, 29 Jan 2026 12:32 AM IST
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सार
संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि सरकार की ओर से रिवीजन नियोजित किया गया है।
UP Police
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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विस्तार
संभल के तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी व तत्कालीन कोतवाली प्रभारी अनुज तोमर समेत 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के कोर्ट के आदेश को निरस्त करने की मांग करते हुए सरकार ने हाईकोर्ट में रिवीजन नियोजित किया है। हालांकि सुनवाई अभी होना बाकी है। संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि सरकार की ओर से रिवीजन नियोजित किया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को निरस्त करने की मांग की है। क्योंकि घायल युवक के पिता के आरोप पुलिस पर गलत हैं। युवक बवाल में आरोपी है।
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संभल के खग्गू सराय निवासी यामीन ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अर्जी लगाई थी। जिसमें बताया था कि 24 नवंबर 2024 की सुबह उनका बेटा आलम बिस्किट बेचने के लिए घर से निकला था। जामा मस्जिद पर सर्वे के दौरान भीड़ एकत्र हो गई थी। यामीन ने आरोप लगाया कि इस भीड़ पर संभल के तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी, तत्कालीन कोतवाल अनुज तोमर व अज्ञात पुलिसकर्मियों ने गोलियां चलाई थीं। आलम ने भागने का प्रयास किया तो पुलिस ने गोली मारी। शरीर में तीन गोलियां लगीं।
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छिपकर उपचार कराया और मेठर जाकर ऑपरेशन कराया गया। गोली चलाने की बात बेटे आलम ने ही बताई थी। इस अर्जी पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 9 जनवरी को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश किए थे। इस आदेश के बाद ही पुलिस महकमें में खलबली मच गई। एसपी ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत जाने की बात कही थी। इसी क्रम में बुधवार को सरकार की ओर से रिवीजन नियोजित किया गया है। जिसमें निचली अदालत के आदेश को निरस्त करने की मांग की है।
तत्काली सीओ और कोतवाल ने भी हाईकोर्ट से आदेश निरस्त करने की मांग की
संभल के तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी का प्रमोशन हो चुका है और वह वर्तमान में फिरोजाबाद में एएसपी के पद पर तैनात हैं। संभल कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी अनुज तोमर की तैनाती चंदौसी कोतवाली में है। अनुज चौधरी व अनुज तोमर ने हाईकोर्ट में निजी अधिवक्ता के माध्यम से याचिका दाखिल की है। जिसमें उनके खिलाफ हुए आदेश को निरस्त करने की मांग की गई है। इन दोनों अधिकारियों ने निजी अधिवक्ता के माध्यम से याचिका दायर की है। क्योंकि 22 पुलिसकर्मियाें में इन दोनों के ही नाम दिए गए हैं। अन्य पुलिसकर्मी अज्ञात हैं। हालांकि पुलिस ने अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की है।
सरकार ने रिवीजन नियोजित किया है। जिसमें सीजेएम के द्वारा किए गए आदेश को निरस्त करने की मांग की है। जो आरोप पुलिस पर लगे हैं वह बेबुनियाद हैं। पुलिस ने गोली नहीं चलाई। बल्कि आरोप लगा रहे व्यक्ति का बेटा बवाल में आरोपी है।
-कृष्ण कुमार बिश्नोई, एसपी, संभल
