{"_id":"697a6962ae60dabdff01733c","slug":"three-people-including-two-brothers-were-sentenced-to-life-imprisonment-for-murder-over-election-rivalry-sambhal-news-c-204-1-chn1003-126419-2026-01-29","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sambhal News: चुनाव की रंजिश में हत्या करने में दो सगे भाइयों समेत तीन को उम्रकैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sambhal News: चुनाव की रंजिश में हत्या करने में दो सगे भाइयों समेत तीन को उम्रकैद
विज्ञापन
विज्ञापन
चंदौसी। प्रधानी चुनाव की रंजिश में घर में सो रहे वृद्ध की गोली मारकर हत्या करने में दो सगे भाइयों समेत तीन को अदालत ने आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एक आरोपी की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो जाने के कारण उसका नाम निकाल दिया गया।
धनारी थाना क्षेत्र के ग्राम जड़वार निवासी जसवीर की ओर से थाने में दी गई तहरीर के अनुसार वह गांव का प्रधान होने के कारण दूसरी पार्टी के लोग उससे रंजिश मानते थे। वर्ष 2018 में 24 अप्रैल की रात वह परिवार के साथ घर में सो रहा था। पास में ही बरामदे में चारपाई पर उसके पिता अस्सी वर्ष के रामस्वरूप सो रहे थे। कुछ दूरी पर उसकी मां और बेटे की चारपाई थीं।
रात में करीब दो बजे गांव के तीन सगे भाई श्रीपाल, विजय सिंह, नत्थू पुत्रगण मलखान और श्रीपाल का बेटा राजेश तमंचे लेकर घर में घुस गए। उन्होंने पहले जसवीर पर तमंचे से फायर किया, लेकिन वह दीवार के पीछे छिपने से बच गया। इसके बाद बरामदे में सो रहे रामस्वरूप के पेट में गोली मार दी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। शोर शराबा सुनकर गांव के लोग दौड़े तो सभी हमलावर मौके से निकल गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया। इसके बाद अदालत में चारों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल दिया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरती फौजदार की अदालत में श्रीपाल, विजय सिंह, नत्थू व राजेश के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। विद्वान न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के साथ ही गवाहों के बयानों को सुना। इसके साथ ही बचाव पक्ष एवं अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद दो सगे भाई श्रीपाल व विजय सिंह के साथ ही श्रीपाल के पुत्र राजेश को आजीवन कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई।
इनमें श्रीपाल एवं विजय सिंह पर 25-25 हजार और राजेश पर बीस हजार का अर्थदंड डाला गया। चौथे आरोपी नत्थू की 10 दिसंबर 2024 को मुकदमे के दौरान मौत हो जाने के कारण उसका नाम मुकदमे से पृथक कर दिया गया।
Trending Videos
धनारी थाना क्षेत्र के ग्राम जड़वार निवासी जसवीर की ओर से थाने में दी गई तहरीर के अनुसार वह गांव का प्रधान होने के कारण दूसरी पार्टी के लोग उससे रंजिश मानते थे। वर्ष 2018 में 24 अप्रैल की रात वह परिवार के साथ घर में सो रहा था। पास में ही बरामदे में चारपाई पर उसके पिता अस्सी वर्ष के रामस्वरूप सो रहे थे। कुछ दूरी पर उसकी मां और बेटे की चारपाई थीं।
विज्ञापन
विज्ञापन
रात में करीब दो बजे गांव के तीन सगे भाई श्रीपाल, विजय सिंह, नत्थू पुत्रगण मलखान और श्रीपाल का बेटा राजेश तमंचे लेकर घर में घुस गए। उन्होंने पहले जसवीर पर तमंचे से फायर किया, लेकिन वह दीवार के पीछे छिपने से बच गया। इसके बाद बरामदे में सो रहे रामस्वरूप के पेट में गोली मार दी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। शोर शराबा सुनकर गांव के लोग दौड़े तो सभी हमलावर मौके से निकल गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया। इसके बाद अदालत में चारों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल दिया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरती फौजदार की अदालत में श्रीपाल, विजय सिंह, नत्थू व राजेश के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। विद्वान न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के साथ ही गवाहों के बयानों को सुना। इसके साथ ही बचाव पक्ष एवं अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद दो सगे भाई श्रीपाल व विजय सिंह के साथ ही श्रीपाल के पुत्र राजेश को आजीवन कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई।
इनमें श्रीपाल एवं विजय सिंह पर 25-25 हजार और राजेश पर बीस हजार का अर्थदंड डाला गया। चौथे आरोपी नत्थू की 10 दिसंबर 2024 को मुकदमे के दौरान मौत हो जाने के कारण उसका नाम मुकदमे से पृथक कर दिया गया।
विज्ञापन
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.
विज्ञापन
विज्ञापन
