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Sant Kabir Nagar News: स्कूलों के ताले तोड़कर सिलिंडर और चावल चोरी करने वाले को सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। प्राथमिक विद्यालयों के ताले तोड़कर गैस सिलिंडर और चावल चोरी करने के आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार दिया है।
ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने आरोपी मो. ताहिर निवासी करनजोत, थाना बेलहरकला को दोनों मामलों में एक वर्ष नौ माह के कारावास की सजा सुनाई। दोनों मुकदमों में कुल 4500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
पहला मामला उच्च प्राथमिक विद्यालय बनेथू कंपोजिट का है। विद्यालय में कार्यरत मो. इस्माइल निवासी सांथा ने 28 अक्तूबर 2024 को पुलिस को दी तहरीर में बताया कि विद्यालय का ताला तोड़कर एक गैस सिलिंडर चोरी कर लिया गया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर उपनिरीक्षक लालबिहारी निषाद को विवेचना सौंपी। साक्ष्य संकलन के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
इस मामले में न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी माना और संबंधित धाराओं में एक वर्ष नौ माह के कारावास और 500-500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
दूसरा मामला उच्च प्राथमिक विद्यालय बूढ़ी बेलहर कंपोजिट का है। विद्यालय में कार्यरत राम सुरेश चौधरी निवासी दुबहा ने 14 अक्तूबर 2024 को तहरीर देकर विद्यालय का ताला तोड़कर सात बोरी चावल चोरी करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर उपनिरीक्षक रविंद्र नाथ शर्मा को विवेचना सौंपी। साक्ष्य जुटाने के बाद आरोपपत्र न्यायालय में भेजा गया।
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कोर्ट ने मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को संबंधित धारा में एक वर्ष नौ माह का कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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संतकबीरनगर। प्राथमिक विद्यालयों के ताले तोड़कर गैस सिलिंडर और चावल चोरी करने के आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार दिया है।
ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने आरोपी मो. ताहिर निवासी करनजोत, थाना बेलहरकला को दोनों मामलों में एक वर्ष नौ माह के कारावास की सजा सुनाई। दोनों मुकदमों में कुल 4500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
पहला मामला उच्च प्राथमिक विद्यालय बनेथू कंपोजिट का है। विद्यालय में कार्यरत मो. इस्माइल निवासी सांथा ने 28 अक्तूबर 2024 को पुलिस को दी तहरीर में बताया कि विद्यालय का ताला तोड़कर एक गैस सिलिंडर चोरी कर लिया गया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर उपनिरीक्षक लालबिहारी निषाद को विवेचना सौंपी। साक्ष्य संकलन के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
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इस मामले में न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी माना और संबंधित धाराओं में एक वर्ष नौ माह के कारावास और 500-500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
दूसरा मामला उच्च प्राथमिक विद्यालय बूढ़ी बेलहर कंपोजिट का है। विद्यालय में कार्यरत राम सुरेश चौधरी निवासी दुबहा ने 14 अक्तूबर 2024 को तहरीर देकर विद्यालय का ताला तोड़कर सात बोरी चावल चोरी करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर उपनिरीक्षक रविंद्र नाथ शर्मा को विवेचना सौंपी। साक्ष्य जुटाने के बाद आरोपपत्र न्यायालय में भेजा गया।
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कोर्ट ने मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को संबंधित धारा में एक वर्ष नौ माह का कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।