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Shamli News: बाइक चोरी पर बीमा क्लेम नहीं देने पर कंपनी पर 1.14 लाख का जुर्माना, आयोग ने एजेंसी को दोषी माना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली
Published by: मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 28 Nov 2025 01:48 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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शामली जनपद में लतीफगढ़ के प्रदीप कुमार की बाइक चोरी के मामले में बीमा क्लेम न देने पर जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने संबंधित एजेंसी को दोषी माना है। साथ ही 53 हजार रुपये क्लेम और 1.14 लाख रुपये जुर्माने का आदेश सुनाया।
प्रदीप कुमार ने बताया कि उसने 18 अप्रैल 2019 को आशा ऑटो एजेंसी, झिंझाना रोड शामली से 53 हजार रुपये में बाइक खरीदी थी और आईसीआईसीआई लोंबार्ड से उसका बीमा करवाया था। बीमा 17 अप्रैल 2024 तक वैध था। उन्होंने कंपनी से लोन चुकता करने के बाद नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया था।
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22 मई 2019 को उनकी बाइक हरिद्वार में एक पार्किंग से चोरी हो गई। उन्होंने पुलिस और बीमा कंपनी को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने प्रारंभ में रिपोर्ट दर्ज नहीं की। कोर्ट के आदेश के बाद रिपोर्ट दर्ज हुई। शुरुआत में कंपनी ने क्लेम देने की बात की, लेकिन बाद में इनकार कर दिया। इससे प्रदीप कुमार को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ा।
अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता ने निर्णय सुनाते हुए आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस की झिंझाना रोड शामली शाखा और मुंबई स्थित मुख्य कार्यालय के प्रबंधक, आशा ऑटो एजेंसी को आदेश दिया कि बीमा क्लेम तीस दिन के भीतर निस्तारित करें। साथ ही कंपनी पर 1.14 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया।
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प्रदीप कुमार ने बताया कि उसने 18 अप्रैल 2019 को आशा ऑटो एजेंसी, झिंझाना रोड शामली से 53 हजार रुपये में बाइक खरीदी थी और आईसीआईसीआई लोंबार्ड से उसका बीमा करवाया था। बीमा 17 अप्रैल 2024 तक वैध था। उन्होंने कंपनी से लोन चुकता करने के बाद नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया था।
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22 मई 2019 को उनकी बाइक हरिद्वार में एक पार्किंग से चोरी हो गई। उन्होंने पुलिस और बीमा कंपनी को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने प्रारंभ में रिपोर्ट दर्ज नहीं की। कोर्ट के आदेश के बाद रिपोर्ट दर्ज हुई। शुरुआत में कंपनी ने क्लेम देने की बात की, लेकिन बाद में इनकार कर दिया। इससे प्रदीप कुमार को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ा।
अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता ने निर्णय सुनाते हुए आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस की झिंझाना रोड शामली शाखा और मुंबई स्थित मुख्य कार्यालय के प्रबंधक, आशा ऑटो एजेंसी को आदेश दिया कि बीमा क्लेम तीस दिन के भीतर निस्तारित करें। साथ ही कंपनी पर 1.14 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया।
