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Shamli News: दो फर्मों पर तीन करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी पकड़ी, मामला दर्ज

Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 29 Nov 2025 02:03 AM IST
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शामली। जिले में अलग-अलग स्थानों पर दो फर्मों द्वारा तीन करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी कर राजस्व की क्षति पहुंचाने का मामला सामने आया है। विभागीय अधिकारियों की तरफ से शहर कोतवाली और थानाभवन थाने पर फर्मों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
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सहायक कर आयुक्त राज्य कर खंड एक कार्यालय उपायुक्त शामली ने एसपी को दिए पत्र में बताया कि केंद्रीय जीएसटी में पंजीकृत फर्म हरिओम एंटरप्राइजेज बो वेब पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में लीगल नाम सुखजिंद्र सिंह पता दयानंद नगर शामली ऊनामेड रोड भारत गैस एजेंसी दयानंदनगर शामली के व्यापार स्थल की उपायुक्त विअनुशा राज्य कर इकाई बी सहारनपुर द्वारा 22 दिसंबर 2023 को जांच की गई थी। जांच रिपोर्ट में फर्म को अस्तित्वहीन घोषित किया गया।
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इस फर्म द्वारा 17 अक्तूबर 2023 को विभागीय वेब पोर्टल पर अपना माह जुलाई 2024 से संबंधित मासिक रिटर्न जीएसटीआर-तीन बी शून्य दाखिल किया गया, जबकि संगत माह का जीएसटीआर एक अगस्त 2023 को दाखिल किया गया, जिसमें उक्त करदाता द्वारा 5,96,94,911 रुपये की आउटवर्ड सप्लाई घोषित करते हुए अपनी कर देयता आईजीएसटी 1,07,45,083 रुपये दो फर्माें मल्होत्रा एलॉयज को 30 इनवाइसों के माध्यम से और श्री एनआर स्टील ट्रेडिंग कंपनी को 19 इनवाइसों के माध्यम से प्रदर्शित की गई। इन आंकड़ों का फर्म का बोवेब पोर्टल पर उपलब्ध डाटा एनलाइसिस पर पाया गया कि उक्त फर्म द्वारा भारी मात्रा में बिल पर्चे से मात्र बिक्री किया जाना घोषित करते हुए आईटीसी पास ऑन करके अनुचित रूप से आंकड़े घोषित किए गए। इसके चलते छह मार्च 2024 को फर्म का रजिस्ट्रेशन निरस्त किया गया।
सहायक कर आयुक्त ने फर्म पर राजस्व को क्षति पहुंचाने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की। एसपी के आदेश पर शहर कोतवाली में फर्म संचालक सुखजिंद्र सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा में रिपोर्ट दर्ज की गई है।
उधर, लोमेश कुमार उपायुक्त राज्य कर खंड एक शामली ने एसपी के आदेश पर थानाभवन थाने पर दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि फर्म मैसर्स ग्रीन ट्रेडिंग कंपनी अंबेहटा रोड जलालाबाद की जांच संभागीय कार्यालय उपायुक्त विअनुशा राज्य कर इकाई बी सहारनपुर द्वारा की गई। इसमें फर्म में घोषित व्यापार स्थल पर कोई व्यापारिक गतिविधि न होना पाया गया।
इससे स्पष्ट है कि फर्म द्वारा बिना किसी वास्तविक व्यापार माल के आदान प्रदान के केवल इनवाॅयस जारी कर बोगस आईटीसी को पास ऑन करते हुए प्रदेश के राजस्व को हानि पहुंचाई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 53,55,172 रुपये और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,47,49,347 रुपये की मांग करते हुए न्याय निर्णयन की कार्रवाई पूर्ण की गई। इन आधारों पर फर्म का बोगस होना पाया गया। एसपी के आदेश पर थानाभवन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
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