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Sitapur News: तीन हत्यारों को आजीवन कारावास
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
Updated Sat, 13 Jun 2026 12:09 AM IST
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सीतापुर। दिनदहाड़े हुई हत्या के तीन दोषियों को कोर्ट ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चल रही थी। प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
24 जनवरी 2014 को इमलिया सुल्तानपुर के सहादतनगर चौराहे पर वादी मुकदमा शिवसागर के पुत्र बबलू की रंजिश (लड़की भगाने के शक) के चलते हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप सहादतनगर निवासी शिव नारायण, मनोहर और चंद्रिका पर लगाया गया था।
वादी के अनुसार शिव नारायण ने बबलू के हाथ पकड़ लिए थे, ताकि वह भाग न सके, जबकि मनोहर ने लकड़ी की फंटी तथा चंद्रिका ने बांके से बबलू पर ताबड़तोड़ प्रहार कर मार डाला था। पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की थी।
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मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चल रही थी। विचारण के दौरान गवाहों की सुरक्षा, समय पर उनकी गवाही तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट सहित सभी अकाट्य व वैज्ञानिक साक्ष्यों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक दोषी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
24 जनवरी 2014 को इमलिया सुल्तानपुर के सहादतनगर चौराहे पर वादी मुकदमा शिवसागर के पुत्र बबलू की रंजिश (लड़की भगाने के शक) के चलते हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप सहादतनगर निवासी शिव नारायण, मनोहर और चंद्रिका पर लगाया गया था।
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वादी के अनुसार शिव नारायण ने बबलू के हाथ पकड़ लिए थे, ताकि वह भाग न सके, जबकि मनोहर ने लकड़ी की फंटी तथा चंद्रिका ने बांके से बबलू पर ताबड़तोड़ प्रहार कर मार डाला था। पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की थी।
मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चल रही थी। विचारण के दौरान गवाहों की सुरक्षा, समय पर उनकी गवाही तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट सहित सभी अकाट्य व वैज्ञानिक साक्ष्यों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक दोषी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।