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Sultanpur News: पूर्व विधायक संतोष पांडेय सहित 11 आरोपी हुए बरी

Thu, 03 Sep 2026 12:43 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 03 Sep 2026 12:43 AM IST
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accused including former MLA Santosh Pandey acquitted
सुल्तानपुर। प्रशासन की पूर्व अनुमति के बिना जनसभा करने सहित अन्य आरोपों से जुड़े करीब साढ़े चार साल पुराने दो मामले में बुधवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में पूर्व सपा विधायक संतोष पांडेय, सपा जिला उपाध्यक्ष परमात्मा यादव सहित कुल 11 आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है।
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लंभुआ विधानसभा के तत्कालीन उड़न दस्ता प्रभारी संदीप सिंह ने कोतवाली देहात थाने में तीन फरवरी 2022 को विधान सभा चुनाव के दौरान सपा प्रत्याशी संतोष पांडेय व उनके समर्थकों के खिलाफ बिना पूर्व अनुमति के सरकारी विद्यालय में मीटिंग बुलाने के आरोप में पहली प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वहीं, वादी संदीप सिंह ने संतोष पांडेय व उनके उन्हीं समर्थकों के खिलाफ बिना अनुमति के रोड शो निकालने के आरोप में 24 फरवरी 2022 को कोतवाली देहात थाने में ही दूसरी प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने लंभुआ के भदैयां निवासी पूर्व सपा विधायक संतोष पांडेय, लहिया जलपापुर निवासी सह आरोपी मो. नईम, आलोक तिवारी, रामानंद सिंह, शोएब अख्तर, अब्दुल कयूम, इरफान ,जफर अली, राकेश कुमार सिंह, आकाश सिंह, लंभुआ के हथौड़ा निवासी सतपाल यादव व परशुरामपुर निवासी वर्तमान सपा जिला उपाध्यक्ष परमात्मा यादव के खिलाफ दोनों मुकदमे में आरोप पत्र पेश किया था। मामले का विचारण स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहा था।
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इसी दौरान आरोपी रामानंद सिंह की मृत्यु हो गई, जबकि शेष 11 आरोपियों के खिलाफ विचारण जारी रहा। पिछली पेशी पर अदालत ने दोनों मामलों में अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष की बहस सुनकर फैसला सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट ने बुधवार को दोनों मामलों में फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।
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