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Unnao News: कुलदीप सिंह सेंगर की अपील याचिका पर 11 से होगी प्रतिदिन सुनवाई
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फोटो-4-कुलदीप (फाइल फोटो)
- फोटो : kathua news
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नई दिल्ली। उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत मामले में दोषी करार देने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ भाजपा से निलंबित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की अपील याचिका पर हाईकोर्ट 11 फरवरी से दिन प्रतिदिन सुनवाई करेगा। मंगलवार को न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने उक्त निर्देश के साथ मामले को 11 फरवरी के लिए सूचीबद्ध कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सिंह को 10 साल की सजा की सजा सुनाई थी और वह सात साल से ज्यादा समय से जेल में बंद है।
ट्रायल कोर्ट के खिलाफ अपील दायर कर कुलदीप सिंह सेंगर ने पूर्व में सजा निलंबित करने की मांग की थी। हालांकि, 19 जनवरी को हाई कोर्ट ने सजा निलंबित करने संबंधी कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि भले ही दोषी ने सात साल की सजा काट ली है, लेकिन सजा निलंबित करने का कोई आधार नहीं है।
वहीं, पीड़िता से दुष्कर्म मामले में हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर, 2025 को सजा निलंबित कर जमानत दे दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 29 दिसंबर 2025 को उक्त आदेश पर रोक लगा दी थी। तीस हजारी की विशेष अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर सहित अन्य को 2018 में दोषी ठहराया था।
नाबालिग से दुष्कर्म मामले में भी ट्रायल कोर्ट ने दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। मामले की सुनवाई वहीं चल रही है।
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ट्रायल कोर्ट के खिलाफ अपील दायर कर कुलदीप सिंह सेंगर ने पूर्व में सजा निलंबित करने की मांग की थी। हालांकि, 19 जनवरी को हाई कोर्ट ने सजा निलंबित करने संबंधी कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि भले ही दोषी ने सात साल की सजा काट ली है, लेकिन सजा निलंबित करने का कोई आधार नहीं है।
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वहीं, पीड़िता से दुष्कर्म मामले में हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर, 2025 को सजा निलंबित कर जमानत दे दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 29 दिसंबर 2025 को उक्त आदेश पर रोक लगा दी थी। तीस हजारी की विशेष अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर सहित अन्य को 2018 में दोषी ठहराया था।
नाबालिग से दुष्कर्म मामले में भी ट्रायल कोर्ट ने दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। मामले की सुनवाई वहीं चल रही है।
