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Gyanvapi Case: वजूखाने में गंदगी और बयानबाजी मामले में नहीं हुई सुनवाई, 17 फरवरी को पड़ी अगली तारीख
Sat, 03 Feb 2024 03:18 PM IST
प्रगति चंद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: प्रगति चंद
Updated Sat, 03 Feb 2024 03:18 PM IST
सार
वकीलों के हड़ताल के चलते वजूखाने में गंदगी और अखिलेश- औवैसी की बयानबाजी मामले में सुनवाई नहीं हुई। अदालत ने अब इस मामले में सुनवाई की तारीख 17 फरवरी को नियत किया है।
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फाइल फोटो
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने से संबंधित मामले की सुनवाई शनिवार को नहीं हो सकी। वकीलों के हड़ताल के चलते सुनवाई टल गई है। अब इस मामले की सुनवाई 17 फरवरी को होगी।
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यह मामला अपर सत्र न्यायाधीश नवम की अदालत में विचाराधीन है। आरोप है कि ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान शिवलिंग जैसी आकृति मिली थी। इस पर सपा प्रमुख और एआईएमआईएम नेता ने टिप्पणी की थी। इससे हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंची थी।
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इस मामले में अवर न्यायालय द्वारा अखिलेश और ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आवेदन खारिज किए जाने पर वादी हरिशंकर पांडेय ने निगरानी याचिका दाखिल की है। वादी का कहना है सर्वे के दौरान मिले हिंदुओं के आराध्य कथित शिवलिंग को लेकर सपा प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपमानजनक टिप्पणी की थी। आरोप है कि ज्ञानवापी स्थित वजू स्थल पर नमाजियों द्वारा गंदगी की जा रही है। इस मामले में दाखिल निगरानी में अखिलेश और ओवैसी की तरफ से अधिवक्ता कोर्ट में हाजिर हो चुके हैं।
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