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Almora News: कार और बाइक टक्कर में हुई बाइक सवार की मौत मामले का आरोपी दोषमुक्त

संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Tue, 13 Jan 2026 11:53 PM IST
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Accused acquitted in case of bike rider's death due to collision between car and bike
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अल्मोड़ा। सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पांडेय की अदालत ने कार और बाइक की टक्कर में हुई बाइक सवार की मौत के मामले में सभी गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है।
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मामले के अनुसार, वर्ष 2023 में बलजिंदर सिंह ने राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र कटारमल में तहरीर दी। कहा कि उनका बेटा गुरशरन सिंह रानीखेत से दाड़िमखोला सोमेश्वर को अपनी बाइक से आ रहा था। रास्ते में कोसी के पास एक कार ने लापरवाही से टक्कर मार दी। इस दौरान बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इससे उनका बेटा मौके पर लहुलुहान हो गया और अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। तहरीर के आधार पर राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र कटारमल में नाकोट निवासी प्रकाश राम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। आरोपी के खिलाफ भारती दंड संहिता की धारा 279, 304 (ए) और 427 के तहत आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। मामला न्यायालय में चल रहा था। सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पांडेय की अदालत ने सभी गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है।
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