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अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग : क्वारब पुल के पास बिना अनुमति के ट्रीटमेंट करने पर कार्यदायी संस्था को नोटिस

संवाद न्यूज एजेंसी Published by: गायत्री जोशी Updated Mon, 23 Feb 2026 03:03 PM IST
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सार

अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग-109 पर क्वारब पुल क्षेत्र में बिना स्वीकृति भू-स्खलन उपचार कार्य शुरू करने पर कार्यदायी संस्था को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

Notice to the executing agency for carrying out treatment without permission near Kwarbh bridge
अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग। - फोटो : संवाद
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विस्तार

अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग-109 पर क्वारब पुल के समीप  क्षेत्र में भू-स्खलन एवं धंसाव का ट्रीटमेंट (उपचार) कार्य कार्यदायी संस्था बिना अनुमति के ही कर रही थी। संशोधित कार्यप्रणाली की स्वीकृति के बिना कार्य प्रारंभ करने पर कार्यदायी संस्था को एनएच ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

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दरअसल पहाड़ की लाइफ लाइन राष्ट्रीय राजमार्ग 109 पर क्वारब में पहाड़ी से गिरे बोल्डर की चपेट में आने से गत रविवार को स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया था। भू-स्खलन एवं धंसाव का ट्रीटमेंट कार्य में लापरवाही सामने आई है। एनएच की ओर से कार्यदायी संस्था को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। एनएच के अधिकारियों के अनुसार कार्यदायी संस्था ने संशोधित कार्यक्रम के साथ विस्तृत कार्यप्रणाली, यातायात प्रबंधन योजना तथा सुरक्षा योजना प्रस्तुत नहीं की, जो ईपीसी अनुबंध के अंतर्गत अनिवार्य है। बिना अनुमोदन के कार्य निष्पादन तथा अपर्याप्त सुरक्षा प्रबंधों के कारण स्थल पर दुर्घटना की सूचना भी प्राप्त हुई है। कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया है कि अनुमोदन प्राप्त होने तक सभी महत्वपूर्ण कार्य तत्काल प्रभाव से स्थगित किए जाए। 48 घंटे के भीतर विस्तृत कार्य प्रणाली, यातायात प्रबंधन योजना, सुरक्षा प्रबंधन योजना एवं जोखिम न्यूनीकरण उपाय प्रस्तुत किए जाएं। 25 फरवरी तक स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने की स्थिति में अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। 
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राष्ट्रीय राजमार्ग-109 पर क्वारब पुल के समीप  क्षेत्र में भू-स्खलन एवं धंसाव उपचार कार्य के संबंध में कार्यदायी संस्था चौधरी कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रा. लि. को संशोधित कार्यप्रणाली की स्वीकृति के बिना कार्य प्रारंभ करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 25 फरवरी तक स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने की स्थिति में अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।-अशोक कुमार, अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

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