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Champawat News: हेरोइन के साथ गिरफ्तार आरोपी को मिली जमानत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
Updated Wed, 18 Mar 2026 10:58 PM IST
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चंपावत। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विशाल गोयल की अदालत ने हेरोइन के साथ गिरफ्तार आरोपी की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। न्यायालय ने आरोपी कैलाश सिंह लडवाल को 25 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही धनराशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
बीते नौ मार्च को लोहाघाट थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान आरोपी को 4.11 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। तब उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया था।
मंगलवार को आरोपी की ओर से न्यायालय में जमानत अर्जी दी गई। अदालत में सामने आया कि आरोपी का पूर्व में आपराधिक इतिहास नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए अदालत ने इस मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना जमानत दे दी।
एमवी एक्ट के दोषी पर अदालत ने लगाया तीन हजार रुपये का जुर्माना
चंपावत। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) न्यायिक मजिस्ट्रेट विशाल गोयल की अदालत ने एमवी एक्ट के दोषी पर तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मंगलवार को आरोपी महेंद्र कुमार की ओर से न्यायालय में जुर्म स्वीकार कर प्रार्थनापत्र दिया गया। अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए दोषी को धारा 177 के आरोप में पांच सौ रुपये और धारा 190 (2) के आरोप में 2500 रुपये का जुर्माना लगाया। दोषी ने तीन हजार रुपये न्यायालय में जमा करा दिए।
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बीते नौ मार्च को लोहाघाट थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान आरोपी को 4.11 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। तब उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया था।
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मंगलवार को आरोपी की ओर से न्यायालय में जमानत अर्जी दी गई। अदालत में सामने आया कि आरोपी का पूर्व में आपराधिक इतिहास नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए अदालत ने इस मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना जमानत दे दी।
एमवी एक्ट के दोषी पर अदालत ने लगाया तीन हजार रुपये का जुर्माना
चंपावत। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) न्यायिक मजिस्ट्रेट विशाल गोयल की अदालत ने एमवी एक्ट के दोषी पर तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मंगलवार को आरोपी महेंद्र कुमार की ओर से न्यायालय में जुर्म स्वीकार कर प्रार्थनापत्र दिया गया। अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए दोषी को धारा 177 के आरोप में पांच सौ रुपये और धारा 190 (2) के आरोप में 2500 रुपये का जुर्माना लगाया। दोषी ने तीन हजार रुपये न्यायालय में जमा करा दिए।