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Champawat News: छेड़छाड़ के दोषी रवि को दो साल की सजा
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चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) अनुज कुमार संगल की अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी रवि उर्फ गंठा को दो वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड न देने पर 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास होगा।
यह घटना पांच सितंबर 2024 को हुई थी। बनबसा थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय नाबालिग स्कूल से लौट रही थी। रेलवे स्टेशन के पास बिरिया उत्तर प्रदेश निवासी रवि उर्फ गंठा ने उससे छेड़छाड़ की। सहेलियों के शोर मचाने पर आरोपी मौके से भाग गया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। मंगलवार नौ जून को अदालत ने साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर रवि उर्फ गंठा को दोषी पाया।
यह घटना पांच सितंबर 2024 को हुई थी। बनबसा थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय नाबालिग स्कूल से लौट रही थी। रेलवे स्टेशन के पास बिरिया उत्तर प्रदेश निवासी रवि उर्फ गंठा ने उससे छेड़छाड़ की। सहेलियों के शोर मचाने पर आरोपी मौके से भाग गया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। मंगलवार नौ जून को अदालत ने साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर रवि उर्फ गंठा को दोषी पाया।
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