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Haridwar News: फर्जी दस्तावेजों से जन्म प्रमाणपत्र जारी कराने पर होगा मुकदमा
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हरिद्वार। जिला पंचायत राज अधिकारी फर्जी दस्तावेजों से जन्म प्रमाणपत्र बनवाने पर प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को दिए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जारी जन्म प्रमाणपत्र को निरस्त करने और बहादराबाद थानाध्यक्ष से मुकदमा दर्ज करने का अनुरोध किया है।
आरोप है कि शाहीन पत्नी उस्मान व उस्मान पुत्र मोहम्मद इकबाल निवासी पावधोई राम रहीम कॉलोनी ज्वालापुर हरिद्वार की ओर से अपनी पुत्री अक्षा का जन्म एक मार्च 2008 को जया मैक्सवेल हॉस्पिटल अतमालपुर बौंगला में हुआ था। जिसका जन्म प्रमाणपत्र पूर्व में जारी हुआ था, जो उन्हाेंने खोने का दावा किया था। पुत्री को आधार कार्ड अपडेट कराने में बारकोड वाला ऑनलाइन प्रमाणपत्र की मांग की थी।
आवेदन के साथ पूर्व में पांच फरवरी 2009 को हाथ से बनाए गए जन्म प्रमाणपत्र की छायाप्रति उस्मान व शाहीन के आधार व मतदाता पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न की थी। आवेदन के आधार पर इनकी पुत्री का जन्म प्रमाणपत्र को 18.02.2026 को ऑनलाइन कर इन्हें अक्षा का जन्म प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया था।
लेकिन, पिछले दिनों एक व्यक्ति की ओर से बताया गया था कि शाहीन व उस्मान की ओर से जाली जन्म प्रमाणपत्र पांच फरवरी 2009 की छायाप्रति प्रस्तुत कर धोखाधड़ी कर अपनी पुत्री का जन्म प्रमाणपत्र ऑनलाइन करवाया गया है। इस पर जया मैक्सवेल हॉस्पिटल अतमालपुर बौंगला जाकर अक्षा के अस्पताल में जन्म के संबंध में जांच की गई तो यह पाया गया कि वर्ष 2008 में यह हॉस्पिटल बना ही नहीं था। इससे स्पष्ट है कि शाहीन व उस्मान की ओर से कूटरचित दस्तावेजों से पूर्व जन्म प्रमाणपत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। जिला पंचायत राज अधिकारी ने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को तत्काल शाहीन पत्नी उस्मान व उस्मान पुत्र मोहम्मद इकबाल निवासी पावधोई राम रहीम कॉलोनी ज्वालापुर हरिद्वार आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।
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आरोप है कि शाहीन पत्नी उस्मान व उस्मान पुत्र मोहम्मद इकबाल निवासी पावधोई राम रहीम कॉलोनी ज्वालापुर हरिद्वार की ओर से अपनी पुत्री अक्षा का जन्म एक मार्च 2008 को जया मैक्सवेल हॉस्पिटल अतमालपुर बौंगला में हुआ था। जिसका जन्म प्रमाणपत्र पूर्व में जारी हुआ था, जो उन्हाेंने खोने का दावा किया था। पुत्री को आधार कार्ड अपडेट कराने में बारकोड वाला ऑनलाइन प्रमाणपत्र की मांग की थी।
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आवेदन के साथ पूर्व में पांच फरवरी 2009 को हाथ से बनाए गए जन्म प्रमाणपत्र की छायाप्रति उस्मान व शाहीन के आधार व मतदाता पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न की थी। आवेदन के आधार पर इनकी पुत्री का जन्म प्रमाणपत्र को 18.02.2026 को ऑनलाइन कर इन्हें अक्षा का जन्म प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया था।
लेकिन, पिछले दिनों एक व्यक्ति की ओर से बताया गया था कि शाहीन व उस्मान की ओर से जाली जन्म प्रमाणपत्र पांच फरवरी 2009 की छायाप्रति प्रस्तुत कर धोखाधड़ी कर अपनी पुत्री का जन्म प्रमाणपत्र ऑनलाइन करवाया गया है। इस पर जया मैक्सवेल हॉस्पिटल अतमालपुर बौंगला जाकर अक्षा के अस्पताल में जन्म के संबंध में जांच की गई तो यह पाया गया कि वर्ष 2008 में यह हॉस्पिटल बना ही नहीं था। इससे स्पष्ट है कि शाहीन व उस्मान की ओर से कूटरचित दस्तावेजों से पूर्व जन्म प्रमाणपत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। जिला पंचायत राज अधिकारी ने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को तत्काल शाहीन पत्नी उस्मान व उस्मान पुत्र मोहम्मद इकबाल निवासी पावधोई राम रहीम कॉलोनी ज्वालापुर हरिद्वार आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।