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Haridwar News: फूड लाइसेंस न मिलने पर जारी किए गए नोटिस
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हरिद्वार। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को शुद्ध एवं गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए चल रहे खाद्य सुरक्षा अभियान में फूड लाइसेंस न मिलने पर नोटिस जारी किए गए। इन्हें खाद्य सुरक्षा के मानकों को पालन करने के भी निर्देश दिए गए।
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नगर निगम हरिद्वार कैलाश टम्टा की ओर से रोड़ी बेलवाला मैदान, ज्वालापुर और सीतापुर आदि क्षेत्रों में लगभग 12 होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और फुटकर विक्रेता आदि का निरीक्षण किया गया। इसमें तीन खाद्य प्रतिष्ठानों को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 55 के तहत नोटिस दिए गए। साथ ही खाद्य विक्रेताओं को अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य लाइसेंस और फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड चस्पा करने के निर्देश दिए गए। कहा कि इसमें विभागीय टोल फ्री नंबर भी अंकित होना चाहिए।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी रुड़की और भगवानपुर पवन कुमार ने नगर निगम क्षेत्र रुड़की के रेस्टोरेंट और होटल, ढाबों संचालकों को फूड लाइसेंस जारी लेने के निर्देश दिए। कहा कि बिना फूड लाइसेंस के कार्रवाई की जाएगी।
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जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नगर निगम हरिद्वार कैलाश टम्टा की ओर से रोड़ी बेलवाला मैदान, ज्वालापुर और सीतापुर आदि क्षेत्रों में लगभग 12 होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और फुटकर विक्रेता आदि का निरीक्षण किया गया। इसमें तीन खाद्य प्रतिष्ठानों को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 55 के तहत नोटिस दिए गए। साथ ही खाद्य विक्रेताओं को अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य लाइसेंस और फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड चस्पा करने के निर्देश दिए गए। कहा कि इसमें विभागीय टोल फ्री नंबर भी अंकित होना चाहिए।
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खाद्य सुरक्षा अधिकारी रुड़की और भगवानपुर पवन कुमार ने नगर निगम क्षेत्र रुड़की के रेस्टोरेंट और होटल, ढाबों संचालकों को फूड लाइसेंस जारी लेने के निर्देश दिए। कहा कि बिना फूड लाइसेंस के कार्रवाई की जाएगी।
