हाईकोर्ट: एनएनबी विवि के कुलपति की नियुक्ति में चुनौती, यूजीसी से मांगा जवाब; 11 मार्च को अगली सुनवाई
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर यूजीसी से तीन सप्ताह में जवाब तलब किया है।
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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर कुलपति प्रो. श्रीप्रकाश सिंह की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए मामले में अगली सुनवाई के लिए 11 मार्च की तिथि नियत की है।
मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार प्रो. नवीन प्रकाश नौटियाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि कुलपति की नियुक्ति गलत तरीके से की गई है। याचिका में कहा कि उनकी नियुक्ति केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों तथा अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता व उच्च शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण के उपाय) विनियम, 2018 के प्रविधान का उल्लंघन कर की गई है।
याचिका में कहा कि यूजीसी विनियमों तथा विज्ञापन में निर्धारित स्वयं की पात्रता शर्तों का उल्लंघन कर प्रो. प्रकाश सिंह की कुलपति के रूप में नियुक्ति अवैध तरीके से की गई है। याचिका में कहा कि नियमों के तहत विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में न्यूनतम दस वर्षों के अनुभव की अनिवार्यता निर्धारित की गई है।