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Uttarakhand News: बनभूलपुरा रेलवे भूमि मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, 16 दिसंबर मिली अगली तारीख

अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी Published by: हीरा मेहरा Updated Wed, 10 Dec 2025 05:13 PM IST
सार

हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई है।

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Hearing in Banbhoolpura railway land case postponed in Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट
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हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई है। अब मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।

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क्या है पूरा मामला
रेलवे ने बनभूलपुरा की गफूर बस्ती, इंदिरा नगर, नई बस्ती और रेलवे पटरी से सटे इलाकों की करीब 29 हेक्टेयर जमीन पर दावा किया है। रेलवे के अनुसार यहां रह रही बड़ी आबादी ने अवैध रूप से निर्माण किया है। स्थानीय लोगों की मानें तो वे लोग यहां 40 से 50 साल से रह रहे हैं। मामले में हल्द्वानी निवासी रविशंकर जोशी ने साल 2022 में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। इस पर कोर्ट ने भूमि को अतिक्रमणमुक्त करने के निर्देश दिए। इसके खिलाफ क्षेत्रीय लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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