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Pithoragarh News: दो स्कूल बसों सहित 12 से अधिक वाहनों का चालान
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
Updated Thu, 14 May 2026 12:02 AM IST
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पिथौरागढ़। स्कूल बसों में निर्धारित संख्या से अधिक बच्चे ओवरलोडिंग कर छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। परिवहन विभाग ने बुधवार को यातायात नियमों के उल्लंघन पर दो स्कूल बसों सहित 12 से अधिक वाहनों का चालान किया।
बुधवार सुबह करीब आठ बजे एआरटीओ अभिनव गहतोड़ी के नेतृत्व में टीम ने कुमौड़ तिराहा, पुलिस लाइन, एपीएस-दौला रोड और केमू स्टेशन आदि क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया। टीम ने पुलिस लाइन रोड पर ओवरलोडिंग में दो स्कूल बसों और अन्य नियमों के तहत करीब 12 से अधिक वाहनों का चालान किया। इस दौरान एआरटीओ गहतोड़ी ने वाहनों में रिफलेक्टर टेप, डस्टबिन बैग और फर्स्ट एड बॉक्स आदि चेक कर कुछ वाहनों में मौके पर ही रिफलेक्टर टेप लगवाए। चालकों को यातायात नियमों के पालन के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि यातायात नियमों के पालन के मद्देनजर आदि कैलाश यात्रा मार्ग सहित जिलेभर में विभाग अभियान चला रहा है।
स्कूल बस के लिए ये हैं सीबीएसई का नियम
पिथौरागढ़। सीबीएसई के नियमों के अनुसार स्कूल बसों में दो सीट पर 12 साल से कम उम्र के तीन बच्चे बिठाए जा सकते हैं लेकिन 12 साल से अधिक उम्र होने पर एक सीट पर एक ही विद्यार्थी बिठाया जा सकता है। एआरटीओ गहतोड़ी ने बताया कि बीते दिनों स्कूल संचालकों और वाहन स्वामियों के साथ हुई मीटिंग में यातायात नियमों का पूर्णत : पालन किए जाने पर सहमति जताई गई थी। इसके बावजूद शिकायत मिलने पर कार्रवाई की गई, जो जारी रहेगी। संवाद
बुधवार सुबह करीब आठ बजे एआरटीओ अभिनव गहतोड़ी के नेतृत्व में टीम ने कुमौड़ तिराहा, पुलिस लाइन, एपीएस-दौला रोड और केमू स्टेशन आदि क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया। टीम ने पुलिस लाइन रोड पर ओवरलोडिंग में दो स्कूल बसों और अन्य नियमों के तहत करीब 12 से अधिक वाहनों का चालान किया। इस दौरान एआरटीओ गहतोड़ी ने वाहनों में रिफलेक्टर टेप, डस्टबिन बैग और फर्स्ट एड बॉक्स आदि चेक कर कुछ वाहनों में मौके पर ही रिफलेक्टर टेप लगवाए। चालकों को यातायात नियमों के पालन के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि यातायात नियमों के पालन के मद्देनजर आदि कैलाश यात्रा मार्ग सहित जिलेभर में विभाग अभियान चला रहा है।
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स्कूल बस के लिए ये हैं सीबीएसई का नियम
पिथौरागढ़। सीबीएसई के नियमों के अनुसार स्कूल बसों में दो सीट पर 12 साल से कम उम्र के तीन बच्चे बिठाए जा सकते हैं लेकिन 12 साल से अधिक उम्र होने पर एक सीट पर एक ही विद्यार्थी बिठाया जा सकता है। एआरटीओ गहतोड़ी ने बताया कि बीते दिनों स्कूल संचालकों और वाहन स्वामियों के साथ हुई मीटिंग में यातायात नियमों का पूर्णत : पालन किए जाने पर सहमति जताई गई थी। इसके बावजूद शिकायत मिलने पर कार्रवाई की गई, जो जारी रहेगी। संवाद