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Roorkee News: संघीपुर गांव में पशु कटान मामले में आरोपी को जमानत नहीं

Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 12 May 2026 11:44 PM IST
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No bail for accused in animal slaughter case in Sanghipur village
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संरक्षित पशु के कटान के मामले में गिरफ्तार आरोपी की जमानत याचिका अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने खारिज कर दी है। पुलिस ने मौके से प्रतिबंधित मांस बरामद करने के साथ ही दो जीवित पशुओं को भी मुक्त कराया था।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने बताया कि 28 अप्रैल को लक्सर कोतवाली क्षेत्र के गढ़ी संघीपुर गांव में एक मकान पर संरक्षित पशु के कटान की सूचना पर गोवंश संरक्षण स्क्वाॅड और कोतवाली पुलिस की टीम ने छापा मारकर तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। एक आरोपी मौके से भाग निकला था। पुलिस ने दो जीवित पशुओं को मुक्त कराया।
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मौके से एक क्विंटल से अधिक प्रतिबंधित मांस, पशु अवशेष और धारदार हथियार बरामद किए गए। मामले में गिरफ्तार आरोपी शहजाद की ओर से आरोप को निराधार व स्वयं को चोटिल बताते हुए न्यायालय में जमानत याचिका दायर की गई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय को बताया गया कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपराध किया। पुलिस ने मौके से 105 किलो से अधिक प्रतिबंधित मांस और दो जीवित पशु भी बरामद किए थे। उन्होंने अपराध को गंभीर प्रकृति का बताते हुए जमानत का विरोध किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपराध को गंभीर श्रेणी का मानते हुए अपर सत्र न्यायाधीश सुुधीर कुमार सिंह ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

प्रतिबंधित मांस के साथ गिरफ्तार आरोपी की जमानत खारिज

प्रतिबंधित मांस और पशु अवशेष के साथ गिरफ्तार आरोपी की जमानत याचिका अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने खारिज कर दी है। मामले में चार अन्य आरोपियों के नाम भी सामने आए थे।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि 29 अप्रैल की रात को पुलिस को रणसुरा गांव में एक व्यक्ति के घर के पीछे जंगल में संरक्षित पशु कटान किए जाने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम ने बताए गए स्थान पर छापा मारकर एक आरोपी इस्लाम निवासी रणसुरा को गिरफ्तार कर लिया था। मौके से 100 किलो से अधिक प्रतिबंधित मांस और पशु अवशेष, कुल्हाड़ी बरामद हुए थे। चार आरोपी मौके से भाग निकले थे। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

आरोपी की ओर से स्वयं को निर्दोष बताते हुए न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय को बताया गया कि आरोपी ने सह आरोपियों के साथ मिलकर आपराधिक कृत्य को अंजाम दिया। अपराध गंभीर श्रेणी का है। उन्होंने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।



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