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Tehri News: मानसून सीजन में अलर्ट मोड में रहें सभी अधिकारी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
Updated Thu, 18 Jun 2026 05:27 PM IST
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मोबाइल फोन 24 घंटे खुला रखें, बिना अनुमति न छोड़ें मुख्यालय : डीएम
नई टिहरी। मानसून सीजन में चारधाम यात्रा के दौरान संभावित आपदा और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए सभी अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारी सामान्य कार्य दिवसाें के अलावा अवकाश के दिन भी बगैर अनुमति के अपना मुख्यालय और कार्यक्षेत्र नहीं छोड़ सकेंगे।
मानसून सीजन में 15 जून से 30 सितंबर तक विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। डीएम नितिका खंडेलवाल ने कहा कि मानसून अवधि के दौरान सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखना जरूरी है जिससे किसी भी आपदा और आपात स्थिति में संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए त्वरित राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित किया जा सके।
उन्होंने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष और अन्य सभी अधिकारी कार्य दिवसों के साथ ही अवकाश के दिनों में भी बिना पूर्व अनुमति के अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। किसी स्थिति में मुख्यालय छोड़ना जरूरी हो तो इसके लिए डीएम से पूर्वानुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। साथ ही अपने स्थान पर अधिकृत प्रतिस्थानी अधिकारी का नाम एवं संपर्क नंबर स्पष्ट रूप से उपलब्ध कराएं।
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अधिकारियों को अपने मोबाइल नंबर ऑन रखने और किसी भी स्थिति में अपना मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करने को कहा। डीएम ने कहा कि विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारियों को भी इन निर्देशों से अवगत कराते हुए कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।
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नई टिहरी। मानसून सीजन में चारधाम यात्रा के दौरान संभावित आपदा और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए सभी अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारी सामान्य कार्य दिवसाें के अलावा अवकाश के दिन भी बगैर अनुमति के अपना मुख्यालय और कार्यक्षेत्र नहीं छोड़ सकेंगे।
मानसून सीजन में 15 जून से 30 सितंबर तक विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। डीएम नितिका खंडेलवाल ने कहा कि मानसून अवधि के दौरान सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखना जरूरी है जिससे किसी भी आपदा और आपात स्थिति में संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए त्वरित राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित किया जा सके।
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उन्होंने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष और अन्य सभी अधिकारी कार्य दिवसों के साथ ही अवकाश के दिनों में भी बिना पूर्व अनुमति के अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। किसी स्थिति में मुख्यालय छोड़ना जरूरी हो तो इसके लिए डीएम से पूर्वानुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। साथ ही अपने स्थान पर अधिकृत प्रतिस्थानी अधिकारी का नाम एवं संपर्क नंबर स्पष्ट रूप से उपलब्ध कराएं।
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अधिकारियों को अपने मोबाइल नंबर ऑन रखने और किसी भी स्थिति में अपना मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करने को कहा। डीएम ने कहा कि विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारियों को भी इन निर्देशों से अवगत कराते हुए कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।