जिला खाद्य सुरक्षा विभाग के सौजन्य से बुधवार को राजा का तालाब में खाद्य पदार्थों से संबंधित दुकानदारों के पंजीकरण और लाइसेंस बनवाने को लेकर एक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में खाद्य पदार्थों से संबंधित दुकानदारों, रेहड़ी-फड़ी मालिक, फास्ट फूड कॉर्नर मालिक व हलवाइयों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई । इस दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने उपस्थित दुकानदारों को विशेष दिशा-निर्देश जारी किए। शिविर में जिला सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा डॉ. सविता ठाकुर, फूड सेफ्टी अधिकारी डॉ. अभिषेक ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। जिला सहायक आयुक्त डॉ. सविता ठाकुर ने उपस्थित दुकानदारों को संबोधित करते हुए कहा कि खाद्य पदार्थों से संबंधित सभी दुकानदारों को पंजीकरण करवाकर लाइसेंस बनवाना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए उन्होंने दुकानदारों को यथा शीघ्र पंजीकरण करवाने और लाइसेंस बनवाने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने दुकानदारों को पकोड़े, समोसे, जलेबी, मोमोज, स्प्रिंग रोल सहित अन्य खाद्य वस्तुओं को अखबार में लपेटकर न देने के भी निर्देश दिए। कहा कि तले हुए खाद्य पदार्थों को अखबार में डालकर देने से इसकी प्रिंटिंग में इस्तेमाल होने वाली स्याही खाद्य पदार्थों में अपना प्रभाव डाल सकती है। वहीं मिठाइयों में कुछ रंगों का इस्तेमाल नहीं करने के लिए आगाह किया। उन्होंने कहा कि ब्राउन टिशू पेपर या सागवान के पत्ते अखबार की जगह प्रयोग में लाएं। जबकि तलने के लिए तेल को तीन बार से अधिक प्रयोग नहीं करने की भी हिदायत दी। वहीं गल्वज का इस्तेमाल करें। जबकि लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए एप्रिन व मास्क का इस्तेमाल भी अवश्य करें। उन्होंने कहा कि एफएसएसएआई के दिशा-निर्देशानुसार ऐसे सभी दुकानदारों को अपने ग्राहकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ आहार उपलब्ध करवाना अनिवार्य किया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने ऐसे सभी दुकानदारों को अपनी दुकानों के आगे जरूरत अनुसार पानी का छिड़काव करने के भी दिशा-निर्देश दिए। इससे ग्राहक संतुष्ट होकर खाद्य वस्तुओं को खरीददारी कर सकें। इस मौके पर व्यापार मंडल प्रधान बलजीत बड़ोतरा व खाद्य पदार्थों से संबंधित राजा का तालाब व आसपास के सभी दुकानदार उपस्थित रहे।