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I-PAC ED Raids Case: Mamata Banerjee suffers a major setback from the Calcutta High Court
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I-PAC ED Raids Case: कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को बड़ा झटका, HC में ED का बड़ा बयान
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: सुरेश शाह Updated Wed, 14 Jan 2026 08:39 PM IST
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I-PAC ED Raids Case: पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी से जुड़े विवाद पर कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई की गई। ईडी और पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। ऐसे में बुधवार को सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट ने टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने ईडी के इस बयान को रिकॉर्ड किया कि उसने 8 जनवरी को फर्म के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और ऑफिस से कुछ भी जब्त नहीं किया था।
ईडी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू कहा कि केंद्रीय एजेंसी ने जो कुछ भी अपने कब्जे में लिया था, उसे सीएम ममता बनर्जी ले गईं। इससे पहले ईडी ने हाई कोर्ट को बताया कि पिछले हफ्ते आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर हुई तलाशी के सिलसिले में दायर याचिकाओं को टाल दिया जाए। वहीं तृणमूल कांग्रेस के वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि पार्टी सिर्फ अपने डेटा की सुरक्षा चाहती है।
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