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PHYSICAL RELATION WITHOUT ANY CONSENT OF WIFE IS NOT RAPE- GUJRAT HIGH COURT
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बिना सहमति के पत्नी से सेक्स करना नहीं ‘बलात्कार’- गुजरात हाईकोर्ट
वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी/ नई दिल्ली Updated Tue, 03 Apr 2018 05:26 PM IST
गुजरात हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि भारतीय दंड संहिता के मौजूदा प्रावधानों के तहत कोई बालिग पत्नी अपने पति पर आईपीसी की धारा 375 (बलात्कार) के तहत केस नहीं कर सकती। हालांकि कोर्ट ने साथ ही इस बात पर चिंता जताई कि भारतीय कानून में फिलहाल ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे एक पत्नी अपने पति पर रेप के लिए मुकदमा चला सके और अपने शरीर की रक्षा कर सके जैसे कि वो अपने बाकी अधिकारों की रक्षा कर पाती है।
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