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Rouse Avenue Court issues notice to Sonia Gandhi, alleging that her name was added to the voter list before ci
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Soniya Gandhi को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया नोटिस,नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का आरोप
वीडियो डेस्क, अमर उजाला डॉट कॉम Published by: अभिलाषा पाठक Updated Tue, 09 Dec 2025 04:16 PM IST
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दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को उस याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने से इनकार करने को चुनौती दी गई थी।गांधी पर आरोप है कि उन्होंने भारतीय नागरिक बनने से तीन साल पहले ही अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा लिया था। विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता पवन नारंग की प्रारंभिक दलीलें सुनीं। जिसके बाद गांधी और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगना उचित समझा। अदालत ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी, 2026 को होगी।अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) वैभव चौरसिया ने 4 सितंबर 2025 को मामले की सुनवाई की थी विकास त्रिपाठी नामक व्यक्ति की तरफ से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जबकि वह अप्रैल 1983 में भारत की नागरिक बनी थीं।
त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि गांधी का नाम 1980 में मतदाता सूची में शामिल किया गया था, 1982 में हटाया गया और फिर 1983 में फिर से जोड़ा गया। त्रिपाठी के वकील ने कहा कि उनका भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन भी अप्रैल 1983 का है। 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में उनका नाम कैसे शामिल हुआ, जिसे फिर 1982 में हटाया गया और 1983 में फिर से दर्ज किया गया। वकील ने आगे कहा कि 1980 में मतदाता सूची में उनका नाम शामिल होने का मतलब है कि कुछ जाली दस्तावेज जमा किए गए थे और यह एक संज्ञेय अपराध का मामला है। इसलिए, उन्होंने अदालत से प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश देने का अनुरोध किया। त्रिपाठी की तरफ से वकील ने दलीलें पूरी करने के बाद अदालत ने कहा कि मामले पर अगले सप्ताह फिर से विचार किया जाएगा। हालांकि, गांधी या दिल्ली पुलिस को अभी तक कोई औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया गया है।
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