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Bangladesh Hindu Crisis: Bangladesh court rejects bail plea of Chinmay Krishna Das
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Bangladesh Hindu Crisis: बांग्लादेश की कोर्ट ने चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका की खारिज
वीडियो डेस्क, अमर उजाला डॉट कॉम Published by: सत्यम दुबे Updated Thu, 12 Dec 2024 08:00 AM IST
बांग्लादेश की एक अदालत ने बुधवार को राजद्रोह के मामले में हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि उनकी याचिका पर सुनवाई पहले तय की गई तारीख 2 जनवरी 2025 को होगी। अदालत के अधिकारियों के मुताबिक, चटगांव मेट्रोपोलिटन सेशन जज सैफुल इस्लाम ने याचिका खारिज की, क्योंकि वकील के पास चिन्मय दास की ओर से याचिका दायर करने का अधिकार पत्र यानी पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं था। वकील रवींद्र घोष ने अदालत से याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। लेकिन जब दूसरे वकील ने अदालत को बताया कि रवींद्र घोष के पास चिन्मय दास की ओर से उनका प्रतिनिधित्व करने का अधिकार पत्र नहीं है। तो जज ने उनकी जल्द सुनवाई की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी।
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