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HC: ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद भी 30 दिन तक वैध, हाईकोर्ट का आदेश- बीमा कंपनी को देना होगा हर्जाना

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Fri, 26 Dec 2025 02:30 PM IST
सार

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने पर तुरंत अवैध नहीं हो जाता और 30 दिनों तक लागू रहता है।

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Driving Licence Valid for 30 Days After Expiry: High Court Orders Insurers to Pay Accident Compensation
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता उसकी एक्सपायरी डेट (मियाद खत्म होने की तारीख) के साथ ही खत्म नहीं हो जाती। मोटर वाहन कानून के तहत लाइसेंस की मियाद खत्म होने के बाद भी 30 दिनों की एक वैधानिक ग्रेस पीरियड मिलता है, जिसके दौरान लाइसेंस प्रभावी माना जाता है। इस अवधि में अगर कोई दुर्घटना होती है, तो बीमा कंपनी केवल इस आधार पर मुआवजा देने से इनकार नहीं कर सकती कि लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था।
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क्या था मामला
यह मामला हरियाणा के जींद जिले में 4 जुलाई 2001 को हुई एक सड़क दुर्घटना से जुड़ा है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश दिया था और बीमा कंपनी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। बीमा कंपनी को ड्राइवर से रकम वसूलने का अधिकार भी नहीं दिया गया था।

बीमा कंपनी ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए दलील दी कि ड्राइवर का लाइसेंस 4 जून 2001 को एक्सपायर हो गया था, जबकि दुर्घटना 4 जुलाई 2001 को हुई। लाइसेंस का नवीनीकरण बाद में 6 अगस्त 2001 को किया गया था, इसलिए कंपनी के अनुसार ड्राइवर वैध लाइसेंस के बिना वाहन चला रहा था।

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Driving Licence Valid for 30 Days After Expiry: High Court Orders Insurers to Pay Accident Compensation
Driving Licence - फोटो : Freepik
हाईकोर्ट ने क्या कहा
हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 14 के तहत लाइसेंस की एक्सपायरी के बाद 30 दिनों का वैधानिक ग्रेस पीरियड मिलता है। इस मामले में लाइसेंस 4 जून 2001 को समाप्त हुआ था और ग्रेस पीरियड 5 जून से शुरू होकर 4 जुलाई 2001 की आधी रात तक लागू था। दुर्घटना 4 जुलाई को सुबह करीब 10:45 बजे हुई, जो पूरी तरह से इस ग्रेस पीरियड के भीतर थी। ऐसे में लाइसेंस को दुर्घटना के समय वैध माना जाएगा।

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बीमा कंपनी को राहत क्यों नहीं मिली
कोर्ट ने माना कि ग्रेस पीरियड का मकसद ही यही है कि ड्राइवरों और दुर्घटना पीड़ितों को तकनीकी देरी के कारण नुकसान न उठाना पड़े। चूंकि कानून खुद इस अवधि में लाइसेंस को प्रभावी मानता है, इसलिए बीमा कंपनी यह नहीं कह सकती कि पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हुआ है। इसी वजह से बीमा कंपनी को मुआवजा देने से बचने या ड्राइवर से रिकवरी का अधिकार नहीं दिया गया।

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Driving Licence Valid for 30 Days After Expiry: High Court Orders Insurers to Pay Accident Compensation
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
आम लोगों के लिए इस फैसले का क्या मतलब है
यह फैसला पंजाब और हरियाणा में बाध्यकारी मिसाल बनेगा और देश के अन्य राज्यों में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी दुर्घटना के समय ड्राइवर का लाइसेंस एक्सपायर हुए 30 दिन पूरे नहीं हुए हैं, तो बीमा कंपनियां केवल एक्सपायरी डेट का हवाला देकर दावा खारिज नहीं कर सकतीं। अब बीमाकर्ताओं को यह साबित करना होगा कि लाइसेंस पूरी तरह अवैध था, ड्राइवर अयोग्य था या कोई गंभीर नियम उल्लंघन हुआ था।

हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि यह फैसला लंबे समय से एक्सपायर लाइसेंस को वैध नहीं बनाता। ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण समय पर कराना अब भी जरूरी है। यह निर्णय केवल यह सुनिश्चित करता है कि छोटी प्रक्रियात्मक देरी के कारण लोगों को उनके हक के मुआवजे से वंचित न किया जाए।



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