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MACT : ठाणे एमएसीटी का बड़ा फैसला, सड़क हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को मिलेंगे 37 लाख रुपये

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जागृति Updated Sat, 29 Nov 2025 06:43 PM IST
सार

MACT: ठाणे एमएसीटी ने एक अधेड़ की मौत के बाद उनके परिजनों को 37 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल ने बाइक चालक को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया।
 

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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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ठाणे जिले की मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के हक में एक बड़ा फैसला सुनाया है। ट्रिब्यूनल ने 2017 में एक सड़क हादसे में मारे गए 52 वर्षीय व्यक्ति के परिवार को 36.95 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश जारी किया है।

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कैसे हुआ हादसा

मामला 52 वर्षीय जनार्दन केने का था। 29 जनवरी 2017 को जनार्दन अपनी माेटरसाइकिल से जा रहा था। तभी ठाणे जिले का पडघा इलाका के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि जनार्दन को गंभीर चोटें आईं और उसी दिन अस्पताल में इलाज के दौरान अधेड़ की मौत हो गई। 

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एमएसीटी के सदस्य केपी श्रीखंडे ने कहा कि कोर्ट ने पाया कि जनार्दन की मृत्यु से परिवार को कुल 34.18 लाख रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है। मृतक की मासिक शुद्ध आय  31,392 रुपये (टैक्स कटने के बाद) थी। इसी के अनुसार मुआवजे की अंतिम राशि 36.95 लाख रुपये तय की गई। सबसे खास बात यह है कि यह राशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ दी जाएगी, जिसकी गणना याचिका दाखिल करने की तारीख से होगी।

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कोर्ट में नहीं पेश हुआ आरोपी

याचिकाकर्ताओं के वकील यूआर विश्वकर्मा ने कोर्ट को बताया कि दुर्घटना आरोपी चालक की लापरवाही और तेज गति के कारण हुई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी और मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद आरोपी वाहन का मालिक ट्रिब्यूनल के सामने पेश ही नहीं हुआ। इसलिए आरोपी की गैर-मौजूदगी को देखते हुए ट्रिब्यूनल ने मामले की सुनवाई एकतरफा रूप से की और उपलब्ध सबूतों के आधार पर पीड़ित परिवार के पक्ष में फैसला सुना दिया। मुआवजे की यह राशि मृतक जनार्दन केने की पत्नी, उनके चार बच्चे को मिलेगी।

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