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Bihar News: अवैध शराब तस्करी मामले में चालक को 8 साल की सजा, एक लाख रुपये का जुर्माना

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भागलपुर Published by: भागलपुर ब्यूरो Updated Sat, 30 May 2026 05:39 PM IST
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सार

भागलपुर के उत्पाद न्यायालय-2 ने अवैध शराब तस्करी के एक मामले में चालक सोनू कुमार को दोषी ठहराते हुए 8 वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला 17 अक्टूबर 2022 का है, जब सबौर-गोराडीह क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान एक कार से अवैध शराब बरामद की गई थी।

Bihar news-Driver Sentenced to 8 Years in Illegal Liquor Case, Fined ₹1 Lakh
आरोपी को लेकर जाती पुलिस - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

भागलपुर में अवैध शराब तस्करी से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में उत्पाद न्यायालय-2 ने दोषी चालक को कड़ी सजा सुनाई है। सबौर-गोराडीह थाना कांड संख्या 437/22 और विशेष उत्पाद वाद संख्या 3555/2022 में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त सोनू कुमार को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे 8 वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने आदेश दिया है कि यदि अभियुक्त जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है तो उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

वर्ष 2022 में शराब के साथ पकड़ी गई थी कार

मामला 17 अक्टूबर 2022 का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, सबौर-गोराडीह क्षेत्र में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सघन वाहन जांच और छापेमारी अभियान के दौरान एक कार को रोका गया था। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें से अवैध शराब बरामद की गई थी। उस समय कार में तीन लोग सवार थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।

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सुनवाई के दौरान दो आरोपी हुए फरार

मामले की सुनवाई के दौरान कार में सवार दो अन्य अभियुक्त रोहित कुमार और विनीत कुमार तिवारी फरार हो गए। वहीं चालक सोनू कुमार न्यायालय में उपस्थित हुआ और मुकदमे की सुनवाई का सामना करता रहा।

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साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी करार

सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने सोनू कुमार को दोषी पाया। इसके बाद अदालत ने उसे 8 वर्ष की सजा और एक लाख रुपये जुर्माने का दंड सुनाया। यह मामला न्यायिक पदाधिकारी शिवकुमार शर्मा की अदालत में चल रहा था।

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फैसले को बताया गया महत्वपूर्ण कदम

मामले की जानकारी देते हुए भोला कुमार मंडल ने बताया कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है। उन्होंने कहा कि अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बीच न्यायालय का यह फैसला एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे अवैध शराब कारोबार में शामिल लोगों को कड़ा संदेश जाएगा और ऐसे मामलों पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

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