Bihar: बेगूसराय में पत्नी-प्रेमी को उम्रकैद, पति की हत्या में कोर्ट का बड़ा फैसला; रील के विवाद में रची साजिश
बेगूसराय में पति की हत्या के मामले में कोर्ट ने पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अवैध संबंध और विवाद के चलते दोनों ने मिलकर 2024 में हत्या की थी।
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बिहार के बेगूसराय जिले में पति की हत्या के बहुचर्चित मामले में कोर्ट ने पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह फैसला मंझौल स्थित एडीजे संजय कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को सुनाया। इससे पहले 25 मार्च 2026 को कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था।
मामला खोदाबंदपुर थाना क्षेत्र का है, जहां फफौत निवासी पत्नी रानी कुमारी उर्फ रानी राज और समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के नरहन निवासी उसके प्रेमी मो. सज्जाद को दोषी पाया गया। कोर्ट ने दोनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और 120(बी) के तहत आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। मृतक के पिता रामप्रवेश राय ने कोर्ट के फैसले पर संतोष जताते हुए कहा कि उन्हें न्याय मिला है।
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ऐसे हुई थी घटना
घटना 7 जनवरी 2024 की रात की है। आरोप के अनुसार, पत्नी रानी कुमारी को सोशल मीडिया पर रील बनाने का शौक था, जिसको लेकर पति महेश्वर राय आपत्ति जताता था। इसी विवाद और अवैध संबंध के चलते रानी ने अपने प्रेमी मो. सज्जाद के साथ मिलकर साजिश रची और पति की गला दबाकर हत्या कर दी।
क्या है पूरा मामला
सूचक रामप्रवेश राय ने इस मामले में अपनी बहू रानी कुमारी, उसके प्रेमी मो. सज्जाद, सास सुनीता देवी और दो ननदों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस जांच के बाद चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। ट्रायल के दौरान अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार ने कुल सात गवाहों की गवाही कराई, जिसमें सूचक, डॉक्टर और अनुसंधान पदाधिकारी शामिल थे। सभी गवाहों ने घटना का समर्थन किया। करीब दो साल तक चले मुकदमे के बाद कोर्ट ने पहले दोषसिद्धि और फिर गुरुवार को सजा सुनाई। फैसले के दौरान कोर्ट परिसर में भारी भीड़ रही और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।