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Bihar: भीषण गर्मी के देखते हुए डीएम का बड़ा फैसला, कक्षा 8 तक स्कूल बंद; जानिए कब तक रहेगा लागू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर
Published by: तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो
Updated Wed, 24 Jun 2026 07:50 AM IST
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सार
मुजफ्फरपुर में भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को देखते हुए डीएम कुमार गौरव ने 24 से 27 जून तक सभी सरकारी, निजी स्कूलों और प्री-स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियां बंद करने का आदेश दिया है। कक्षा 8 से ऊपर की पढ़ाई सुबह 10 बजे तक होगी, जबकि आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भी विशेष निर्देश जारी किए गए हैं।
भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूल बंद
- फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
मुजफ्फरपुर जिले में लगातार बढ़ रही गर्मी और तेज धूप को देखते हुए जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है। जिला दंडाधिकारी कुमार गौरव ने बुधवार को आदेश जारी कर 24 जून से 27 जून 2026 तक जिले के सभी सरकारी, गैर-सरकारी विद्यालयों तथा प्री-स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है।
धारा-163 के तहत आदेश लागू
जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में अत्यधिक तापमान और दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। ऐसे में विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा-163 के तहत यह आदेश लागू किया गया है।
पुनर्निर्धारण करने का निर्देश दिया
आदेश के अनुसार, नर्सरी से लेकर कक्षा सात तक के विद्यार्थियों के लिए सभी शैक्षणिक गतिविधियां स्थगित रहेंगी। वहीं, कक्षा 8 और उससे ऊपर की कक्षाओं के लिए विद्यालयों में पढ़ाई पूर्वाह्न 10 बजे तक संचालित की जा सकेगी। विद्यालय प्रबंधन को आवश्यकतानुसार पठन-पाठन और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों का पुनर्निर्धारण करने का निर्देश दिया गया है।
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केंद्रों की नियमित गतिविधियां बंद रखी जाएंगी
जिला प्रशासन ने एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) विभाग को भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर सुबह नौ बजे से पहले पोषाहार का वितरण कर दिया जाए। इसके बाद केंद्रों की नियमित गतिविधियां बंद रखी जाएंगी।
ये भी पढ़ें- Bihar: डीजे जब्त करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, थानाध्यक्ष समेत चार घायल; भीड़ छुड़ाकर ले गई जब्त डीजे
स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें
डीएम कुमार गौरव ने अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यालय प्रबंधन से अपील की है कि वे बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। साथ ही अनावश्यक रूप से धूप में बाहर निकलने से बचें और गर्मी से बचाव के लिए सभी आवश्यक सावधानियों का पालन करें। यह आदेश 24 जून से 27 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा।
जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि भीषण गर्मी के बीच बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी या स्वास्थ्य संबंधी जोखिम का सामना न करना पड़े।
धारा-163 के तहत आदेश लागू
जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में अत्यधिक तापमान और दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। ऐसे में विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा-163 के तहत यह आदेश लागू किया गया है।
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पुनर्निर्धारण करने का निर्देश दिया
आदेश के अनुसार, नर्सरी से लेकर कक्षा सात तक के विद्यार्थियों के लिए सभी शैक्षणिक गतिविधियां स्थगित रहेंगी। वहीं, कक्षा 8 और उससे ऊपर की कक्षाओं के लिए विद्यालयों में पढ़ाई पूर्वाह्न 10 बजे तक संचालित की जा सकेगी। विद्यालय प्रबंधन को आवश्यकतानुसार पठन-पाठन और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों का पुनर्निर्धारण करने का निर्देश दिया गया है।
केंद्रों की नियमित गतिविधियां बंद रखी जाएंगी
जिला प्रशासन ने एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) विभाग को भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर सुबह नौ बजे से पहले पोषाहार का वितरण कर दिया जाए। इसके बाद केंद्रों की नियमित गतिविधियां बंद रखी जाएंगी।
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स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें
डीएम कुमार गौरव ने अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यालय प्रबंधन से अपील की है कि वे बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। साथ ही अनावश्यक रूप से धूप में बाहर निकलने से बचें और गर्मी से बचाव के लिए सभी आवश्यक सावधानियों का पालन करें। यह आदेश 24 जून से 27 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा।
जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि भीषण गर्मी के बीच बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी या स्वास्थ्य संबंधी जोखिम का सामना न करना पड़े।