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Bihar News: हड़ताल करने पर सर्विस ब्रेक होगा? राजस्व विभाग का आया फैसला; DCLR पद पर भी बड़ा एलान

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: हिमांशु प्रियदर्शी Updated Thu, 05 Feb 2026 10:07 PM IST
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सार

Revenue Department Bihar: हड़ताल करने पर सामूहिक अवकाश माना जाएगा और ऐसा करने वालों की सेवा पर खतरा होगा या नहीं, यह फैसला आखिर आज हो गया। राजस्व विभाग में चल रही तनातनी के इस फैसले का असर DCLR के पद पर भी होगा।
 

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डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा
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विस्तार
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राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग चर्चा में है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जैसे ही जमीन विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया शुरू की, तभी से चर्चा तगड़ी थी। प्रदर्शन से आंदोलन और हड़ताल तक। अब बीच का रास्ता निकाला गया है। हड़ताल करने पर सामूहिक अवकाश तो माना जाएगा, लेकिन उस अवकाश का समायोजन कर्मियों के खाते में जमा सामान्य अवकाश से किया जाएगा। इस अवकाश से सर्विस ब्रेक नहीं होगा और, ऐसे अवकाश के आधार पर विभाग कोई कार्रवाई नहीं करेगा। हालांकि राजस्व कर्मियों के हड़ताल खत्म हो गई है।

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इसी बीच गुरुवार की शाम यह फैसला लिया गया, हालांकि 12 फरवरी को इसकी अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ ही विभाग ने भूमि सुधार उप समाहर्ता के पद को लेकर भी सामान्य प्रशासन विभाग को स्पष्ट सूचना दे दी है।
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राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व अधिकारियों की हड़ताल समाप्ति को लेकर यह अहम फैसला लिया। इस फैसले के तहत अब भूमि सुधार उपसमाहर्ता, यानी डीसीएलआर का पद राजस्व सेवा के कुशल एवं सक्षम पदाधिकारी के पदस्थापन से भरा जाएगा। यानी, सामान्य प्रशासन विभाग में प्रोन्नति के बाद जो GAD के जो अधिकारी भूमि सुधार उप समाहर्ता के रूप में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेदारी देखते थे, उनकी सेवाएं वापस की जा रही हैं। शासनिक सेवा के अधिकारी भूमि सुधार उपसमाहर्ता के पद पर आगे भी नहीं आएंगे। इसके साथ ही यह भी फैसला लिया गया है कि राज्य में स्वीकृत भूमि सुधार उप समाहर्ता के 101 पदों पर राजस्व सेवा के पदाधिकारी की ही पदस्थापना हो। बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जाने वाली नियुक्ति प्रस्तावों पर भी इसी हिसाब से परिवर्तन किया जाएगा। 

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राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि राजस्व अधिकारी अपनी मांगों को लेकर अवकाश पर थे, लेकिन इस अवकाश हेतु किसी अधिकारी के ऊपर अब किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने भूमि सुधार उपसमाहर्ता के पदों पर सिर्फ राजस्व सेवा के अधिकारियों को प्रोन्नति देकर काम लेने की भी स्वीकृति दी। इसके साथ ही बताया कि अनुमंडल राजस्व अधिकारी के कार्यक्षेत्र में सर्वे से संबंधित कार्यों को भी विधिवत रूप से इसी तरह से सम्मिलित किया जाएगा।


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