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Bihar News: 1402 पंचायत सचिवों का तबादला, सरकार ने जारी की पहली सूची; जनगणना में लगे कर्मियों का क्या होगा?

Sat, 08 Aug 2026 10:13 AM IST
आदित्य आनंद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: आदित्य आनंद Updated Sat, 08 Aug 2026 10:13 AM IST
सार

Bihar: बिहार सरकार के कर्मियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का सिलसिला जारी है। अब सबसे बड़ा तबादला पंचायती राज विभाग में हुआ है। सरकार की ओर से 1402 पंचायत सचिवों का तबादला किया गया है। आइए जानते हैं पूरा मामला...

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Bihar News: Many Panchayat Secretaries transferred; government releases first list; Census.
पटना सचिवालय। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बिहार में पंचायत सचिवों के बड़े पैमाने पर तबादले का आदेश जारी कर दिया गया है। पंचायती राज विभाग ने 1402 पंचायत सचिवों का स्थानांतरण करते हुए उनकी नई पदस्थापना की सूची जारी की है। विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, पंचायत सचिवों को उनके वर्तमान पदस्थापन वाले जिले से स्थानांतरित कर सूची में निर्धारित नए जिले में पदस्थापित किया गया है।
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पंचायत सचिवों के ट्रांसफर की पहली सूची जारी

पंचायती राज विभाग ने यह कार्रवाई बिहार ग्राम पंचायत (पंचायत सचिव का स्थानांतरण-पदस्थापन) विनियमावली, 2025 के प्रावधानों और विभागीय दिशा-निर्देशों के तहत की है। जिला पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर कुल 1402 पंचायत सचिवों का स्थानांतरण किया गया है। इन पंचायत सचिवों की नई पदस्थापना संबंधित सूची में दर्ज जिले में की गई है।

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वरीयता के आधार पर तय होगा पदस्थापन

पंचायती राज विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि स्थानांतरित पंचायत सचिवों की वरीयता का निर्धारण विनियमावली, 2025 के नियम-3 (v), (vi), (vii) और (viii) के प्रावधानों के तहत किया जाएगा। यानी नई जगह पर पदस्थापन की प्रक्रिया निर्धारित नियमों और वरीयता के आधार पर पूरी की जाएगी। इधर, विभाग कि ओर से जनगणना-2026 से जुड़े पंचायत सचिवों को भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो पंचायत सचिव जनगणना कार्य में प्रगणक या पर्यवेक्षक के रूप में अधिसूचित हैं, उन्हें नियम के अनुसार जनगणना कार्य पूरा होने के बाद विरमित किया जाएगा।

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स्थानांतरण यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि पंचायत सचिवों का स्थानांतरण उनके अभ्यावेदन के आधार पर किया जा रहा है। इसलिए उन्हें इस स्थानांतरण के लिए स्थानांतरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। विभाग ने बताया है कि उक्त प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त है। इसके बाद पंचायत सचिवों के स्थानांतरण एवं नई पदस्थापना का आदेश जारी किया गया है।

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