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Bihar news: पत्नी की हत्या मामले में पति को आजीवन कारावास, 4 वर्ष पूर्व गोली मारकर हुई थी हत्या
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रोहतास
Published by: पटना ब्यूरो
Updated Thu, 22 Jan 2026 10:49 PM IST
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सार
Bihar news: रोहतास जिले में लगभग चार साल पहले पत्नी की हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पति पर 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
जिला व्यवहार न्यायालय सासाराम
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विस्तार
रोहतास जिले के करगहर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर नरेश गांव में बीते लगभग चार वर्ष पूर्व हुई हत्या मामले में गुरुवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए जिला व्यवहार न्यायालय सासाराम ने एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त को हत्या के साथ-साथ अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई गई है और सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास
घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि 5 मार्च 2022 को रामपुर नरेश गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल पांच गवाहों की गवाही कराई गई और फिर कोर्ट ने पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने दोषी पति को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाते हुए दस हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है।
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लगभग 4 वर्ष बाद आया फैसला
मामले में अपर लोक अभियोजक लक्ष्मण राय ने बताया कि रामपुर नरेश गांव में एक पति द्वारा अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में एडीजे 14 प्रहलाद कुमार की अदालत ने पति को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस केस में मृतका के भाई भरत चौधरी सूचक थे और ट्रायल के दौरान कुल पांच गवाहों की गवाही कराई गई थी। उन्होंने बताया कि पति को पत्नी की हत्या के साथ-साथ अन्य धाराओं में भी सजा हुई है और सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास
घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि 5 मार्च 2022 को रामपुर नरेश गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल पांच गवाहों की गवाही कराई गई और फिर कोर्ट ने पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने दोषी पति को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाते हुए दस हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है।
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लगभग 4 वर्ष बाद आया फैसला
मामले में अपर लोक अभियोजक लक्ष्मण राय ने बताया कि रामपुर नरेश गांव में एक पति द्वारा अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में एडीजे 14 प्रहलाद कुमार की अदालत ने पति को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस केस में मृतका के भाई भरत चौधरी सूचक थे और ट्रायल के दौरान कुल पांच गवाहों की गवाही कराई गई थी। उन्होंने बताया कि पति को पत्नी की हत्या के साथ-साथ अन्य धाराओं में भी सजा हुई है और सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।