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Bihar: सात साल पुराने हत्या मामले में न्यायालय ने सुनाया फैसला, छह दोषियों को उम्र कैद, लगाया भारी जुर्माना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सासाराम
Published by: पटना ब्यूरो
Updated Fri, 12 Dec 2025 08:16 PM IST
सार
सासाराम के शिवसागर प्रखंड अंतर्गत किरहिंडी गांव में सात वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजेंद्र कुमार राय की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
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पुलिस अभिरक्षा में कोर्ट से बाहर जाते सभी दोषी
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विस्तार
रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत किरहिन्डी गांव में सात वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में न्यायालय ने शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजेंद्र कुमार राय की अदालत ने सजा के बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए किरहिन्डी पंचायत के मुखिया सत्यनारायण पासवान उर्फ लल्लू पासवान समेत कुल छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत में इस दौरान काफी गहमा-गहमी देखने को मिली।
सभी दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना
अदालत ने दोषियों को केवल आजीवन कारावास ही नहीं सुनाया, बल्कि सभी छह दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया। साथ ही न्यायालय ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए बिहार पीड़ित मुआवजा योजना के तहत उन्हें पाँच लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया।
सात वर्ष पूर्व लाठी डंडों से हुई थी हत्या
मामले का पूरा घटनाक्रम 15 दिसंबर 2018 का बताया गया है। उस दिन दोपहर करीब 1 बजे मृतक आदेश कुमार अपनी बेटी के साथ मोटरसाइकिल से गांव लौट रहे थे। रास्ते में गांव के रहने वाले छह आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और लाठी-डंडों से पीट-पीट कर आदेश कुमार की हत्या कर दी। घटना के दौरान मृतक की बेटी पूजा कुमारी किसी तरह भागकर अपनी जान बचाने में सफल रही और घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी।
ये भी पढ़ें: MP News: दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, मास्टरमाइंड निकला बेटा, 5 लाख में दोस्तों से करवाया कत्ल!
अभियोजन पक्ष से सात गवाहों की गवाही
मामले में सहायक लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाहों को अदालत में पेश किया गया। गवाहों ने घटना की पूरी सच्चाई अदालत के समक्ष रखी। अदालत ने ठोस सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर फैसला सुनाया। दोषियों में सत्यनारायण पासवान, बबलू पासवान, सिंगल पासवान, सुरेंद्र पासवान, सोनू पासवान और अमावस पासवान शामिल हैं।
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सभी दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना
अदालत ने दोषियों को केवल आजीवन कारावास ही नहीं सुनाया, बल्कि सभी छह दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया। साथ ही न्यायालय ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए बिहार पीड़ित मुआवजा योजना के तहत उन्हें पाँच लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया।
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सात वर्ष पूर्व लाठी डंडों से हुई थी हत्या
मामले का पूरा घटनाक्रम 15 दिसंबर 2018 का बताया गया है। उस दिन दोपहर करीब 1 बजे मृतक आदेश कुमार अपनी बेटी के साथ मोटरसाइकिल से गांव लौट रहे थे। रास्ते में गांव के रहने वाले छह आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और लाठी-डंडों से पीट-पीट कर आदेश कुमार की हत्या कर दी। घटना के दौरान मृतक की बेटी पूजा कुमारी किसी तरह भागकर अपनी जान बचाने में सफल रही और घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी।
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अभियोजन पक्ष से सात गवाहों की गवाही
मामले में सहायक लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाहों को अदालत में पेश किया गया। गवाहों ने घटना की पूरी सच्चाई अदालत के समक्ष रखी। अदालत ने ठोस सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर फैसला सुनाया। दोषियों में सत्यनारायण पासवान, बबलू पासवान, सिंगल पासवान, सुरेंद्र पासवान, सोनू पासवान और अमावस पासवान शामिल हैं।