Bihar News: अपहरण कांड में दोषी को सात वर्ष का सश्रम कारावास, कोर्ट ने सुनाया फैसला
Bihar: छपरा व्यवहार न्यायालय ने भेल्दी थाना क्षेत्र के अपहरण कांड में आरोपी अफजल मंसूरी को दोषी पाते हुए सात वर्ष का सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त जेल होगी। पुलिस ने समयबद्ध जांच कर आरोप पत्र दाखिल किया था।
विस्तार
बिहार के छपरा व्यवहार न्यायालय ने एक अपहरण कांड में त्वरित सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार वर्ष 2025 में सारण जिले के गंभीर आपराधिक मामलों की तेज गति से सुनवाई कराई जा रही है। इसी क्रम में भेल्दी थाना क्षेत्र के अपहरण मामले में मंगलवार को अदालत ने कठोर सजा सुनाई।
लोक अभियोजक सर्वजीत ओझा ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-06 राकेश कुमार यादव की अदालत ने भेल्दी थाना कांड संख्या 139/20 (29.07.2020) में नामजद अभियुक्त, सारण जिले के सराय बक्स गांव निवासी रोजदीन मंसूरी के पुत्र अफजल मंसूरी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष का सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366(ए) और 120(बी) के तहत दर्ज किया गया था।
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सारण के वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ. कुमार आशीष ने बताया कि अनुसंधानकर्ता ने गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध जांच कर आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया था। इसके बाद मुकदमे की सुनवाई लगातार गति पकड़ती गई। अभियोजन पक्ष ने कुल पांच साक्षियों की गवाही कराई। सभी साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनाई।
अपर लोक अभियोजक योगेश गुप्ता ने मामले में अभियोजन पक्ष का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिले में गंभीर मामलों की त्वरित जांच और सुनवाई को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि अपराधियों को शीघ्र न्यायिक दंड मिल सके।
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