{"_id":"69205aceff05e0ed310b9e3e","slug":"saran-crime-inspector-accused-of-illegal-extortion-and-threatening-fir-lodged-at-vigilance-police-station-2025-11-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bihar Crime: दारोगा पर 50 हजार की अवैध वसूली और धमकी का आरोप, निगरानी थाना में FIR; तत्काल प्रभाव से निलंबित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bihar Crime: दारोगा पर 50 हजार की अवैध वसूली और धमकी का आरोप, निगरानी थाना में FIR; तत्काल प्रभाव से निलंबित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सारण
Published by: हिमांशु प्रियदर्शी
Updated Fri, 21 Nov 2025 05:58 PM IST
विज्ञापन
सार
Saran Crime: डोरीगंज थाना के दारोगा अमित कुमार पर 50 हजार रुपये की अवैध मांग और धमकी का आरोप सत्य पाए जाने पर निगरानी थाना में FIR दर्ज हुई। अवकाश स्वीकृत न होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एसएसपी ने उन्हें 17 नवंबर से निलंबित कर स्पष्टीकरण मांगा है।
मामले की जांच में जुटी पुलिस
- फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन
विस्तार
सारण जिले में अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई तेज हो गई है। वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ. कुमार आशीष लगातार कनीय अधिकारियों के खिलाफ कठोर कदम उठा रहे हैं। इसी क्रम में छपरा के डोरीगंज थाना में कार्यरत सहायक अवर निरीक्षक अमित कुमार को गंभीर आरोपों के बाद तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
Trending Videos
अनुमति बिना अवकाश पर गए, संपर्क न होने पर सनहा दर्ज
एसएसपी द्वारा जारी बयान के अनुसार, दारोगा अमित कुमार ने 12 नवंबर 2025 को 10 दिनों के आकस्मिक अवकाश का आवेदन दिया था, लेकिन यह अवकाश सदर अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय से स्वीकृत नहीं हुआ था। इसके बावजूद वे 17 नवंबर 2025 से बिना अनुमति अनुपस्थित हैं और उनका मोबाइल फोन भी बंद मिल रहा है। संपर्क स्थापित नहीं हो पाने के कारण डोरीगंज थाना में इस संबंध में सनहा दर्ज किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
50 हजार की अवैध मांग और धमकी का आरोप सत्य
डोरीगंज थाना क्षेत्र के मुसेपुर गांव निवासी बबलू कुमार यादव ने निगरानी विभाग को शिकायत दी थी कि दारोगा अमित कुमार ने उनसे 50,000 रुपये की अवैध मांग की और डराने-धमकाने का प्रयास किया। निगरानी विभाग ने 4 नवंबर 2025 को सत्यापन जांच की, जिसमें आरोप सही पाए गए। इसके आधार पर निगरानी थाना में कांड संख्या 96/25, दिनांक 7 नवंबर 2025, धारा 07(a) PC Act 1988 (संशोधित 2018) के तहत दारोगा अमित कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है।
यह भी पढ़ें- Bihar News: तेज रफ्तार हाइवा ने बाइक लोडेड ट्रक में मारी टक्कर, दो दुकानें क्षतिग्रस्त; लाखों का नुकसान
पुलिस छवि को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार पर कार्रवाई
एसएसपी ने कहा कि पुलिस एक अनुशासित और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्ध संस्था है, ऐसे में इस प्रकार का आचरण पुलिस की छवि को नुकसान पहुंचाता है और कर्तव्यहीनता व मनमानी को दर्शाता है।
प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर दारोगा अमित कुमार को 17 नवंबर 2025 से सामान्य जीवन-यापन भत्ता पर निलंबित कर दिया गया है। साथ ही सात दिनों के भीतर विभागीय कार्रवाई के विरुद्ध स्पष्टीकरण देने का निर्देश भी जारी किया गया है।
विज्ञापन
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन