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Punjab News: बसपा नेता जसबीर सिंह गढ़ी के खिलाफ ट्रायल पर हाईकोर्ट की रोक, पंजाब सरकार को नोटिस
Fri, 09 Feb 2024 12:18 AM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Fri, 09 Feb 2024 12:18 AM IST
सार
बसपा नेता जसबीर सिंह गढ़ी की याचिका पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया। दरअसल, जसबीर सिंह गढ़ी ने याचिका के माध्यम से कोरोना काल में दर्ज एफआईआर को चुनौती दी। उन्होंने तय प्रावधानों के पालन के बिना और सत्ताधारी दल के दबाव में एफआईआर दर्ज करने का आरोप लगाया।
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सांकेतिक तस्वीर।
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विस्तार
बहुजन समाज पार्टी के पंजाब प्रभारी जसबीर सिंह गढ़ी ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कोरोना काल में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है और फिलहाल एसबीएस नगर की ट्रायल कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी है।
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याचिका दाखिल करते हुए जसबीर सिंह गढ़ी ने एडवोकेट सतनाम सिंह चौहान के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि पंजाब में गरीब लोगों के राशन कार्ड रद्द करने के खिलाफ वह धरने पर बैठे थे। इस दौरान सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा था और धरना शांतिपूर्ण था। यहां तक कि मौके पर पुलिस भी नहीं आई थी लेकिन बाद में याची को पता चला कि इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है।
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याची ने कहा कि पहले उसका नाम एफआईआर में नहीं था लेकिन बाद में सत्तासीन दल के प्रभाव में उसका नाम इसमें शामिल कर दिया गया। याची ने बताया कि इस मामले में धारा 188 के तहत मामला दर्ज करते हुए तय प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। याची ने अपनी दलीलों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति पेश की। सभी पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है और साथ ही ट्रायल पर रोक लगा दी है।
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