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कोटकपूरा-बहिबल कलां गोलीकांड: पंजाब पुलिस ने कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में पेश की जांच की स्टेटस रिपोर्ट
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चंडीगढ़। कोटकपूरा और बहिबल कलां गोलीकांड से जुड़ी लंबित जांच को लेकर पंजाब पुलिस ने चंडीगढ़ की अदालत में स्टेटस रिपोर्ट पेश की है। पंजाब पुलिस की ओर से ये रिपोर्ट सरकारी वकील के माध्यम से सीलबंद लिफाफे में अदालत के समक्ष रखी गईं। अदालत ने रिपोर्ट खोलकर उनका अवलोकन करने के बाद इन्हें दोबारा सीलबंद रखने और सुरक्षित अभिरक्षा में रखने का आदेश दिया।
दरअसल, पिछली सुनवाई के दौरान 18 जुलाई को अदालत ने अभियोजन पक्ष को कोटकपूरा और बहिबल कलां गोलीकांड में लंबित जांच की स्थिति से संबंधित रिपोर्ट अगली सुनवाई पर पेश करने के निर्देश दिए थे। इन निर्देशों के अनुपालन में अभियोजन पक्ष ने 1 अगस्त 2026 को दोनों मामलों की लंबित जांच से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट अदालत में पेश की।
सरकारी वकील ने सीलबंद रखने का किया अनुरोध
राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त लोक अभियोजक ने अदालत से अनुरोध किया कि मामले की परिस्थितियों और प्रकृति को देखते हुए स्टेटस रिपोर्ट को अदालत द्वारा देखने के बाद भी सीलबंद रखा जाए। अदालत ने रिपोर्ट के सीलबंद लिफाफे खोले और उनकी जांच की। इसके बाद अदालत ने रिपोर्ट को फिर से सीलबंद कर सुरक्षित स्थान पर रखने का आदेश दिया।
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अप्रैल में चंडीगढ़ ट्रांसफर हुए थे ट्रायल
सिख धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी से जुड़े मामलों के बाद हुए कोटकपूरा गोलीकांड और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित मामलों के ट्रायल को अप्रैल 2026 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर चंडीगढ़ की सेशन कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था।
14 अक्टूबर 2015 को बरगाड़ी और बुर्ज जवाहर सिंह वाला गांवों में हुई बेअदबी की घटनाओं के विरोध में प्रदर्शन के दौरान कोटकपूरा में पुलिस फायरिंग हुई थी। इसी दौरान बहिबल कलां में भी पुलिस की गोलीबारी हुई, जिसमें दो लोगों की मौत हुई थी। कोटकपूरा गोलीकांड में कई प्रदर्शनकारी घायल हुए थे।
कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आरोपी
कोटकपूरा गोलीकांड मामले में पंजाब पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी आरोपी हैं। इनमें पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी, परमराज सिंह उमरानंगल, चरनजीत सिंह शर्मा, अमर सिंह चाहल और सुखमिंदर सिंह मान शामिल हैं। पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल भी कोटकपूरा गोलीकांड मामले में आरोपी हैं।
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दरअसल, पिछली सुनवाई के दौरान 18 जुलाई को अदालत ने अभियोजन पक्ष को कोटकपूरा और बहिबल कलां गोलीकांड में लंबित जांच की स्थिति से संबंधित रिपोर्ट अगली सुनवाई पर पेश करने के निर्देश दिए थे। इन निर्देशों के अनुपालन में अभियोजन पक्ष ने 1 अगस्त 2026 को दोनों मामलों की लंबित जांच से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट अदालत में पेश की।
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सरकारी वकील ने सीलबंद रखने का किया अनुरोध
राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त लोक अभियोजक ने अदालत से अनुरोध किया कि मामले की परिस्थितियों और प्रकृति को देखते हुए स्टेटस रिपोर्ट को अदालत द्वारा देखने के बाद भी सीलबंद रखा जाए। अदालत ने रिपोर्ट के सीलबंद लिफाफे खोले और उनकी जांच की। इसके बाद अदालत ने रिपोर्ट को फिर से सीलबंद कर सुरक्षित स्थान पर रखने का आदेश दिया।
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अप्रैल में चंडीगढ़ ट्रांसफर हुए थे ट्रायल
सिख धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी से जुड़े मामलों के बाद हुए कोटकपूरा गोलीकांड और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित मामलों के ट्रायल को अप्रैल 2026 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर चंडीगढ़ की सेशन कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था।
14 अक्टूबर 2015 को बरगाड़ी और बुर्ज जवाहर सिंह वाला गांवों में हुई बेअदबी की घटनाओं के विरोध में प्रदर्शन के दौरान कोटकपूरा में पुलिस फायरिंग हुई थी। इसी दौरान बहिबल कलां में भी पुलिस की गोलीबारी हुई, जिसमें दो लोगों की मौत हुई थी। कोटकपूरा गोलीकांड में कई प्रदर्शनकारी घायल हुए थे।
कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आरोपी
कोटकपूरा गोलीकांड मामले में पंजाब पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी आरोपी हैं। इनमें पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी, परमराज सिंह उमरानंगल, चरनजीत सिंह शर्मा, अमर सिंह चाहल और सुखमिंदर सिंह मान शामिल हैं। पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल भी कोटकपूरा गोलीकांड मामले में आरोपी हैं।