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Chandigarh News: डिजिटल साक्ष्य से छेड़छाड़ मामले में एलांते मॉल के पूर्व सीईओ की अग्रिम जमानत याचिका, सीबीआई को नोटिस
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चंडीगढ़। डिजिटल साक्ष्य से कथित छेड़छाड़ और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सबूत बदलने के मामले में एलांते मॉल के पूर्व सीईओ अनिल मल्होत्रा ने सीबीआई की विशेष अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी कर 12 अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा है। इससे पहले सीबीआई मजिस्ट्रेट अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए मल्होत्रा को मुकदमे का सामना करने के लिए समन जारी किया था। मामला औद्योगिक क्षेत्र थाने में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है।
आईफोन बदलने का आरोप
सीबीआई के अनुसार, 4 अप्रैल 2022 को गिरफ्तारी के समय मल्होत्रा के पास आईफोन-12 था। जांच एजेंसी का आरोप है कि फोन में मामले से जुड़ी महत्वपूर्ण डिजिटल सामग्री मौजूद थी। पूछताछ के दौरान फोन का सुरक्षा कोड बताए जाने के बाद भी कुछ सवालों पर जानकारी देने से इनकार किया गया। सीबीआई का आरोप है कि बाद में आईफोन-12 को कथित रूप से आईफोन-7 से बदल दिया गया और मूल फोन आरोपी को वापस कर दिया गया।
सीडीआर और फोरेंसिक रिपोर्ट बनी आधार
सीबीआई ने अदालत में कॉल डिटेल रिकॉर्ड, फोरेंसिक विश्लेषण और केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट समेत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का हवाला दिया है। एजेंसी के अनुसार, रिकॉर्ड से दोनों फोन के इस्तेमाल की जानकारी सामने आती है। 12 अगस्त को सीबीआई के जवाब के बाद याचिका पर आगे सुनवाई होगी।
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आईफोन बदलने का आरोप
सीबीआई के अनुसार, 4 अप्रैल 2022 को गिरफ्तारी के समय मल्होत्रा के पास आईफोन-12 था। जांच एजेंसी का आरोप है कि फोन में मामले से जुड़ी महत्वपूर्ण डिजिटल सामग्री मौजूद थी। पूछताछ के दौरान फोन का सुरक्षा कोड बताए जाने के बाद भी कुछ सवालों पर जानकारी देने से इनकार किया गया। सीबीआई का आरोप है कि बाद में आईफोन-12 को कथित रूप से आईफोन-7 से बदल दिया गया और मूल फोन आरोपी को वापस कर दिया गया।
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सीडीआर और फोरेंसिक रिपोर्ट बनी आधार
सीबीआई ने अदालत में कॉल डिटेल रिकॉर्ड, फोरेंसिक विश्लेषण और केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट समेत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का हवाला दिया है। एजेंसी के अनुसार, रिकॉर्ड से दोनों फोन के इस्तेमाल की जानकारी सामने आती है। 12 अगस्त को सीबीआई के जवाब के बाद याचिका पर आगे सुनवाई होगी।
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