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CG: सरकारी कार्यालयों में स्टॉफ की कमी होगी दूर, प्रतिनियुक्ति पर जायेंगे क्लर्क-चपरासी; विभागीय निर्देश जारी

Sat, 08 Aug 2026 07:50 AM IST
Lalit Kumar Singh अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: Lalit Kumar Singh Updated Sat, 08 Aug 2026 07:50 AM IST
सार

CG Education News: छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने संभागीय आयुक्त (कमिशनर) और जिला कलेक्टर कार्यालयों में कर्मचारियों की भारी कमी को देखते हुए यह निर्णय लिया है। नए निर्देश के तहत जरूरत पड़ने पर स्कूलों में पदस्थ गैर-शैक्षणिक स्टाफ (क्लर्क और चपरासी) को प्रशासनिक कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जायेगा।

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CG: clerks and peons to be sent on deputation; education department directives issued
लोक शिक्षण संचालनालय - फोटो : Amar Ujala Digital

विस्तार

CG Education News: छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने संभागीय आयुक्त (कमिशनर) और जिला कलेक्टर कार्यालयों में कर्मचारियों की भारी कमी को देखते हुए यह निर्णय लिया है। नए निर्देश के तहत जरूरत पड़ने पर स्कूलों में पदस्थ गैर-शैक्षणिक स्टाफ (क्लर्क और चपरासी) को प्रशासनिक कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जायेगा।

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मूल पदों पर वापसी से प्रभावित हो रही थी व्यवस्था
बता दें कि कई जिलों में प्रशासनिक कार्यों के सुचारू रूप से चलाने के लिए स्कूलों के गैर-शैक्षणिक अमले को अस्थायी रूप से कलेक्टर और कमिशनर कार्यालयों में अटैच किया गया था। हाल ही में इन कर्मचारियों को उनके मूल शैक्षणिक संस्थानों के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया है, तो जिला और संभाग स्तरीय दफ्तरों का कामकाज बुरी तरह से प्रभावित होने लगा।
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प्रतिनियुक्ति के लिए प्रक्रिया तय
शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह के जारी आदेश के अनुसार, यदि कलेक्टर या कमिश्नर कार्यालयों में कर्मचारियों की जरूरत है,तो वे अपने स्वीकृत सेटअप के रिक्त पदों के विरुद्ध लिपिक व भृत्यों की प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेज सकते हैं। यह प्रस्ताव सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग को अंतिम विचार के लिये भेजा जाएगा।
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स्कूलों की व्यवस्था न हो प्रभावित
शासन ने आदेश में स्पष्ट हिदायत भी दी है कि प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया के दौरान यह तय करना अनिवार्य होगा कि कोई भी मूल शैक्षणिक संस्थान (स्कूल) पूरी तरह से कर्मचारीविहीन न हो।

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