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Chhattisgarh News: सीजीएमएससीएल ने मेसर्स एफी पैरेंटेरल्स को जारी किया ब्लैकलिस्टिंग शो कॉज नोटिस
अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर
Published by: ललित कुमार सिंह
Updated Sat, 06 Sep 2025 07:12 PM IST
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सार
Chhattisgarh News: सीजीएमएससीएल क्वालिटी कन्ट्रोल के प्रति जीरो टॉलरेंस के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है।

सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला डिजिटल
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विस्तार
Chhattisgarh News: सीजीएमएससीएल क्वालिटी कन्ट्रोल के प्रति जीरो टॉलरेंस के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। इसके तहत दवा गोदामों से स्वास्थ्य संस्थानों को दवा प्रदाय करने के पूर्व सप्लायर द्वारा आपूर्ति की गयी सभी बैचेस के रैंडम सैंपल को NABL मान्यता प्राप्त लैब्स से गुणवत्ता परीक्षण कराया जाता है, जिससे स्वास्थ्य संस्थानों में केवल टेस्ट में पास होने वाली दवाओं का वितरण सुनिश्चित हो सके।
उपरोक्त प्रक्रिया के तहत मेसर्स एफ़ी पैरेंटेरल्स द्वारा वेयर हाउस में सप्लाई किये गए अल्बेंडाजोल टेबलेट्स IP 400 mg (ड्रग कोड – D12) के बैचेस PGT25451, PGT25450, PGT25480, PGT25229 को अस्पतालों में भेजने से पहले राज्य औषधि परीक्षण एवं अनुसंधान प्रयोगशाला, रायपुर में जांच कराई गयी । जांच में यह बैचेस फेल पाए गए । अतः क्वालिटी के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए सम्बंधित फर्म को ब्लैकलिस्ट किये जाने हेतु शो कॉज नोटिस जारी किया गया है । साथ ही सम्बंधित फर्म को दवा गोदामों से ही टेस्ट में फैल बैचेस की सम्पूर्ण दवा को वापस लेने का निर्देश दिया गया है।
इन बैचेस के अतिरकित इस फर्म द्वारा पूर्व में अल्बेंडाजोल टेबलेट्स IP 400 mg के 14 बैचेस की आपूर्ति की गयी थी जिन्हे NABL टेस्ट रिपोर्ट्स में पास होने के उपरांत स्वास्थ्य संस्थाओं को वितरित किया गया था। नागरिकों को सर्वोच्च क्वालिटी दवाएं ही उपलब्ध हो इसको सुनिश्चित करने के लिए पूर्व में वितरित बैचेस से भी एक बार पुनः रैंडम सैंपलिंग कर परीक्षण किये जाने का भी निर्णय लिया गया है। इसके लिये उन बैचेस को टेम्पोरेरी होल्ड पर रखने का निर्देश दिया गया है ।
एनएचएम के 25 अधिकारियों-कर्मचारियों की सेवा खत्म
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा 18 अगस्त 2025 से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही थी। इससे पूर्व 13 अगस्त 2025 को आयोजित कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत 10 मांगों में से 5 मांगों पर सहमति व्यक्त कर आवश्यक आदेश जारी किए जा चुके थे, जबकि शेष मांगों पर शासन स्तर पर विचार-विमर्श जारी था।
हड़ताल के दौरान विभिन्न स्तरों से बार-बार नोटिस जारी कर कर्मचारियों को कार्य पर लौटने के लिए कहा गया। इसके बावजूद भी अधिकारी एवं कर्मचारी काम पर नहीं लौटे, जिससे अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हुईं और मरीजों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
सचिव, स्वास्थ्य विभाग अमित कटारिया ने 29 अगस्त को एक आदेश जारी कर सभी को काम पर वापस लौटने के निर्देश दिए थे। आदेश का पालन न करने की स्थिति में उन्हें सेवा से पृथक किए जाने का उल्लेख भी आदेश में निहित था। इसके बाद भी काम पर वापस नहीं लौटना आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है।
शासन का स्पष्ट मत है कि जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही या बाधा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। लोकहित को दरकिनार कर की गई यह हड़ताल नियम विरुद्ध आचरण की श्रेणी में आती है और राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाली रही है।

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इन बैचेस के अतिरकित इस फर्म द्वारा पूर्व में अल्बेंडाजोल टेबलेट्स IP 400 mg के 14 बैचेस की आपूर्ति की गयी थी जिन्हे NABL टेस्ट रिपोर्ट्स में पास होने के उपरांत स्वास्थ्य संस्थाओं को वितरित किया गया था। नागरिकों को सर्वोच्च क्वालिटी दवाएं ही उपलब्ध हो इसको सुनिश्चित करने के लिए पूर्व में वितरित बैचेस से भी एक बार पुनः रैंडम सैंपलिंग कर परीक्षण किये जाने का भी निर्णय लिया गया है। इसके लिये उन बैचेस को टेम्पोरेरी होल्ड पर रखने का निर्देश दिया गया है ।
एनएचएम के 25 अधिकारियों-कर्मचारियों की सेवा खत्म
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा 18 अगस्त 2025 से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही थी। इससे पूर्व 13 अगस्त 2025 को आयोजित कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत 10 मांगों में से 5 मांगों पर सहमति व्यक्त कर आवश्यक आदेश जारी किए जा चुके थे, जबकि शेष मांगों पर शासन स्तर पर विचार-विमर्श जारी था।
हड़ताल के दौरान विभिन्न स्तरों से बार-बार नोटिस जारी कर कर्मचारियों को कार्य पर लौटने के लिए कहा गया। इसके बावजूद भी अधिकारी एवं कर्मचारी काम पर नहीं लौटे, जिससे अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हुईं और मरीजों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
सचिव, स्वास्थ्य विभाग अमित कटारिया ने 29 अगस्त को एक आदेश जारी कर सभी को काम पर वापस लौटने के निर्देश दिए थे। आदेश का पालन न करने की स्थिति में उन्हें सेवा से पृथक किए जाने का उल्लेख भी आदेश में निहित था। इसके बाद भी काम पर वापस नहीं लौटना आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है।
शासन का स्पष्ट मत है कि जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही या बाधा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। लोकहित को दरकिनार कर की गई यह हड़ताल नियम विरुद्ध आचरण की श्रेणी में आती है और राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाली रही है।