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कोरबा में खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई: अवैध उत्खनन पर चला शिकंजा, जेसीबी समेत 9 वाहन किए जब्त
अमर उजाला नेटवर्क, कोरबा
Published by: कोरबा ब्यूरो
Updated Sun, 21 Jun 2026 10:16 AM IST
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सार
कोरबा में खनिज विभाग ने अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर जेसीबी, ट्रेलर, दो टीपर और पांच ट्रैक्टर समेत कुल नौ वाहन जब्त किए। सभी वाहनों को संबंधित थानों और खनिज जांच चौकी में सुरक्षित रखा गया है।
कोरबा में खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
कोरबा में कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देश पर खनिज विभाग ने जिले में बड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ विशेष अभियान के तहत की गई। उप संचालक खनि प्रशासन के मार्गदर्शन में यह अभियान चलाया जा रहा है।
अभियान के दौरान खनिज उड़नदस्ता दल ने विभिन्न संदिग्ध क्षेत्रों में छापेमारी की। इस दौरान अवैध गतिविधियों में संलिप्त कुल नौ वाहनों को जब्त किया गया। इनमें एक जेसीबी, एक ट्रेलर, दो टीपर और पांच ट्रैक्टर शामिल हैं। टीम ने सीतामढ़ी, बरमपुर, कपाटमुड़ा, सुराकछार, बांकीमोगरा, तिलसरा और गुरसिया जैसे क्षेत्रों में सघन जांच की। जांच के दौरान बांकीमोगरा, कोसावाड़ी, बरमपुर, घरीपखना और गुरसिया क्षेत्र में कार्रवाई हुई। यहां गिट्टी, मिट्टी तथा रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन में लगे वाहन पकड़े गए। जब्त वाहनों को बांकीमोगरा, रामपुर, बांगो थाना और खनिज जांच चौकी रामपुर-कटघोरा में अभिरक्षा में रखा गया है। विभाग के अनुसार, जिले में अवैध खनन के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई जारी है।
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अप्रैल से 15 जून 2026 तक अवैध उत्खनन के 12 प्रकरणों में वसूली हुई है। इसमें छह लाख 74 हजार 100 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। अवैध परिवहन के 89 प्रकरणों में सात लाख 37 हजार 931 रुपये की वसूली की गई। अवैध भंडारण के 10 प्रकरणों में सात लाख 14 हजार 810 रुपये वसूले गए हैं। इस अवधि में कुल 18 लाख 70 हजार 473 रुपये का राजस्व वसूल किया जा चुका है।
खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अवैध खनन पर नियंत्रण स्थापित करना है। इसका लक्ष्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और शासकीय राजस्व की हानि को रोकना भी है। विभाग ने चेतावनी दी है कि दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। यह कार्रवाई खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 और छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के तहत होगी। अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ यह अभियान लगातार संचालित किया जाता रहेगा।
