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लोहारीडीह मामला: एमपी हाईकोर्ट का फैसला, कब्र से निकाला जाएगा शिवप्रसाद साहू का शव; दोबारा होगा पोस्टमार्टम
अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम
Published by: श्याम जी.
Updated Fri, 08 Nov 2024 03:40 PM IST
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सार
लोहरीडीह मामले को लेकर एमपी हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक फैसला दिया है। मृतक शिवप्रसाद साहू उर्फ कचरू के शव को कब्र से खोदकर निकाला जाएगा। इसके बाद उसका पोस्टमार्टम होगा।
कोर्ट (सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
लोहरीडीह मामले को लेकर एमपी हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक फैसला दिया है। मृतक शिवप्रसाद साहू उर्फ कचरू के शव को कब्र से खोदकर निकाला जाएगा। इसके बाद उसका पोस्टमार्टम होगा। कोर्ट ने शिवप्रसाद साहू के शव परिजनों की मौजूदगी में कब्र से निकालकर विशेषज्ञ डॉक्टर की टीम से पोस्टमार्टम कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने कहा है। इस मामले में मृतक की बेटी ने हाईकोर्ट में अपने वकील में माध्यम से याचिका लगाई थी।
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दरअसल, 15 सितंबर को लोहारीडीह गांव के रहने वाले शिवप्रसाद साहू का शव एमपी के बालाघाट जिला अंतर्गत बोरसी थाना क्षेत्र के जंगल में पेड़ पर फांसी पर लटका मिला था। शुरूआती जांच में बोरसी पुलिस ने इसे आत्महत्या कहा था। हालांकि, 16 अक्तूबर को बालाघाट पुलिस ने खुलासा किया था कि शिवप्रसाद साहू की हत्या कर उसके शव को फांसी पर लटका दिया था।
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पुलिस ने इस मामले में टेकचंद पिता सनूकलाल पटेल (24) निवासी भेलवाटोला थाना रेंगाखार जिला कबीरधाम, दिनेश कुमार पिता रघुनाथ साहू (33) निवासी ग्राम लोहारीडीह थाना रेंगाखार जिला कबीरधाम, रोमन पिता सनूकलाल साहू (32) निवासी ग्राम लोहारीडीह थाना रेंगाखार जिला कबीरधाम व राखीलाल पिता सुखराम हिरवाने (40) निवासी बनाफरटोला ग्राम रेलवाही थाना बिरसा बालाघाट (एमपी) को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। अब फिर से शव का पीएम होने से आने वाले समय में बड़ा खुलासा हो सकता है।